सोनीपत: सोनीपत जिले के गांव खंदराई में बेटी के प्रेम विवाह करने से नाराज पिता ने झूठी शान के लिए बेटी की गला रेंतकर हत्या कर दी. इस मामले में सोनीपत कोर्ट ने मृतका के दोषी पिता व भाई को हत्या का दोषी करार दिया है. सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. मामले में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है. युवती के पति का आरोप था कि उनकी पत्नी को गोलगप्पे खिलाने के बहाने से आरोपी घर ले गए थे और इसके बाद आरोपियों ने उसका गला रेंतकर हत्या कर दी थी.
जानकारी के अनुसार गांव गढ़ी हकीकत निवासी अर्जुन ने 7 सितंबर, 2019 को सिटी पुलिस थाना गोहाना को बताया था कि वह गांव खंदराई में अपने ननिहाल में रहते थे. उन्होंने गोहाना आईटीआई से कारपेंटर का डिप्लोमा किया था. जिसके चलते वह डेढ़ साल तक गांव खंदराई में रहा था. एक माह पहले उन्होंने गांव खंदराई निवासी रितु (22) से प्रेम विवाह किया था. उनके प्रेम विवाह से रितु के परिजन नाराज हो गए थे.
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अर्जुन ने पुलिस को बताया था कि ससुराल पक्ष ने उसके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था. जिस पर उनकी पत्नी रितु ने अदालत में भी अपनी मर्जी से शादी करने के बयान दिए थे. रितु को अचानक 7 सितंबर, 2019 को बुखार हो गया था. इस पर उसकी साली अंजली ने उसके मोबाइल फोन पर कॉल किया था. उसने गोहाना के एक निजी अस्पताल में दवा दिलाने की बात कही थी. जब वह रितु को गोहाना लेकर पहुंचे तो उसका साला संदीप व अजीत उन्हें मिले थे.
जब अर्जुन चिकित्सक के पास जाने लगे तो उसकी सास सामो व साली अंजली भी गली में मिल गए. वे उसकी पत्नी रितु को गोलगप्पे खिलाने के बहाने जबरन अपने साथ ले गए. अर्जुन के साले ने उसे भी साथ चलने को कहा था, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया. इस पर उसके साले ने कहा कि एक घंटा इंतजार कीजिए वह स्वयं रितु को छोड़ जाएगा. अर्जुन ने बताया था कि करीब डेढ़ घंटे तक वे वहीं पर इंतजार करते रहे, लेकिन रितु नहीं आई.
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उसके बाद उसका साला संदीप, अजीत और बंटी अपने हाथ में फरसा लेकर डेढ़ घंटे बाद पहुंचे थे. उन्होंने उसे कहा कि रितु को तो लव मैरिज करने की सजा दे दी, अब उसे भी बताते हैं. अर्जुन ने पुलिस को बताया था कि वह उनसे बचता हुआ भाग गया. जिसके बाद उसे उसकी पत्नी रितु की हत्या के बारे में पता चला था. उनकी पत्नी की गर्दन फरसे से धड़ से अलग कर उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी.
जांच के दौरान पुलिस ने युवती के मायके से उसका गर्दन कटा शव बरामद किया था. अर्जुन ने कहा था कि उनकी पत्नी को ससुर उमेद, सास सामो, साली अंजली, साले संदीप, अजीत उर्फ जीता और बंटी मिलकर मौत के घाट उतारा है. पुलिस ने सोनीपत में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी. इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी महिपाल सिंह की टीम ने रितु के भाई संदीप उर्फ काला व अजीत को जींद रोड खंदराई मोड़ से गिरफ्तार किया था.
वहीं शहर के बरोदा रोड मोर चौक से पिता उमेद व उनके गांव के बंटी, अमित उर्फ सरपंच को गिरफ्तार कर लिया था. मामले की सुनवाई के बाद एएसजे शैलेंद्र सिंह ने युवती के पिता उमेद सिंह व भाई संदीप उर्फ काला को दोषी करार दिया है. साथ ही अन्य आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है.