सोनीपत: ऑनर किलिंग मामले में सोनीपत जिला अदालत ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सोनीपत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना देने की सूरत में दोषियों को 15 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सोनीपत मोहाना थाना पुलिस के मुताबिक सोनीपत के गुहणा गांव से मनोज और प्रेरणा ने रोहतक में प्रेम विवाह कर लिया था.
मामले का पता लगने पर मोहाना थाना के तत्कालीन एसआई पूर्ण सिंह ने लड़की के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था. लड़की के परिजनों ने बताया कि 10 अगस्त, 2020 को दोनों युवक-युवती गांव से गए थे. बाद में उन्हें पता लगा कि दोनों शादी करने के बाद जींद के सफीदों में रहने लगे हैं. इसके बाद लड़की के परिजन सफीदों पहुंचे और वहां से वो दोनों को कार में बैठाकर गांव वापस ले आए.
तब परिजनों ने कहा था कि दोनों की शादी करवा दी जाएगी, लेकिन रात को गांव के बाहर बणी में युवती के परिजनों ने युवक-युवती की हत्या कर दी. पुलिस ने लड़के के परिजनों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. जिसके बाद पुलिस ने युवती के पिता दिलबाग को गिरफ्तार किया. जिसने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि पहले वो दोनों के सफीदों से गांव में लेकर आए और फिर गांव के बाहर बणी में दोनों की हत्या कर दी.
इसके बाद पल्ली में दोनों के शवों को बांधकर रिठाल के पास नहर में फेंक दिया था. जिसके बाद पुलिस ने युवती के फुफेरे भाई, गांव छतेहरा निवासी सुनील उर्फ शीला को गिरफ्तार कर लिया था. बाद में पुलिस ने युवती के चाचा, उसके चचेरे भाई रोबिन और एक अन्य को भी गिरफ्तार किया था. पुलिस ने मामले में वारदात में इस्तेमाल बाइक और कार को भी बरामद किया था. मामले में रोहतक से युवक-युवती के शादी के प्रमाणपत्र बरामद किए गए थे.
पुलिस ने युवक-युवती के शव को झज्जर के सालावास थाना क्षेत्र में माइनर से क्षत-विक्षत अवस्था में बरामद किए थे. पुलिस ने मामले में युवती के पिता दिलबाग, चचेरे भाई रोबिन व फुफेरे भाई सुनील के अलावा रोबिन के पिता व भाई तथा अन्य को भी गिरफ्तार किया था. मामले की सुनवाई के बाद एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने युवती के पिता दिलबाग, चचेरे भाई रोबिन व फुफेरे भाई सुनील को दोषी करार दिया. मंगलवार को सजा सुनाते हुए तीनों को हत्या के मामले में उम्रकैद व 15-15 हजार रुपये जुर्माना तथा शवों को खुर्द-बुर्द करने के मामले में तीन साल कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.