सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय सोनीपत ने पत्नी की हत्या में दोषी साबित हुए पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. गांव खटकड़ निवासी रामलाल ने 15 दिसंबर, 2020 को सोनीपत के सदर थाने में शिकायत दी थी कि उनकी बेटी प्रिया की शादी वर्ष 2013 में बड़वासनी निवासी संदीप के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही संदीप मामूली बात पर प्रिया से मारपीट करता था. वो लगातार उसका उत्पीड़न करता था. बेटी-बेटा होने के बाद भी उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया.
पिता ने शिकायत में कहा था कि उसने दामाद को कई बार इस मामले में समझाया था. बेटी प्रिया ने उससे मारपीट की कई बार शिकायत की थी. पिता का आरोप था कि बुरी तरह पिटाई करने से ही प्रिया की मौत हुई थी. जिसका पता लगने पर वो प्रिया के ससुराल पहुंचे और बाद में पुलिस थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराई. सूचना के बाद पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रामलाल के बयान पर प्रिया के पति संदीप और अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था.
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पिता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार की टीम ने आरोपी पति संदीप को गिरफ्तार कर लिया था. मामले में सुनवाई के बाद एएसजे शैलेंद्र सिंह ने पति संदीप को दोषी करार दिया. बुधवार को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में दोषी संदीप को उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.
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