सोनीपत: दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने के के दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. सोनीपत के गोपालगुर में साल 2016 मे हुए मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर कौर की अदालत में चल रही है.
क्या है मामला?
साल 2016 में 10 मई को रोहतक से जींद रोड की शिव कॉलोनी के रहने वाले राजेंद्र ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी राजेश की शादी गोपालपुर निवासी रविंद्र के साथ की थी. शादी के बाद से ही उनकी बेटी को प्रताड़ित किए जाने लगा. राजेश ने बताया था कि पति और ससुराल के अन्य लोग उस पर अपने मायके की जमीन में हिस्सा लेने का दबाव डालते थे, ताकि वे अपनी डेयरी के काम को और बढ़ा सकें.
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बाद में 9 मई को फोन आया कि उनकी बेटी राजेश ने कुछ कर लिया है. जब वह बेटी की ससुराल पहुंचे तो देखा कि उनकी बेटी राजेश पशुओं के बने कमरे में जली हुई हालत में पड़ी हुई थी और उसकी मौत हो चुकी थी.
बाद में पता करने पर जानकारी हुई कि उनकी बेटी को जलाकर मारा है. शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज कर लिया था. अदालत में सजा के साथ ही दोषी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है.