सिरसा: लॉकडाउन के थर्ड फेज के पहले दिन केंद्र सरकार के आदेशों के बाद मार्केट खोला गया है. सिरसा में भी प्रशासन द्वारा कुछ हिदायतों के साथ मार्केट की दुकानों को खोला गया है. प्रशासन ने सिरसा में दुकानों को रोटेशन वाइज खोलने का फैसला लिया है, यानि कि जो दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी वह मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बंद रहेंगे और रविवार के दिन मार्केट बंद रहेगी.
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन के तीसरे चरण में आज से जिला में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की गई है.
उपायुक्त ने साफ कहा है कि अगर लॉकडाउन की पालना नहीं की गई तो दी गई छूट पर अंकुश लगाया जा सकता है. यह हम सब के लिए कठिन दौर का समय है और ऐसे में आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए ये छूट प्रदान की गई है. उन्होंने कहा कि इस दौर में सभी जिलावासियों का सहयोग जरूरी है.
उपायुक्त ने कहा कि शहरवासियों व सभी दुकानदारों को लॉकडाउन की पालना करना आवश्यक है क्योंकि अभी केवल कुछ शर्तों के साथ रियायतें दी गई हैं, लॉकडाउन अभी भी जारी है. उन्होंने कहा कि दुकानदारों व उपभोक्ताओं के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य है. सभी ग्राहक दुकान के बाहर 6 फीट की दूरी बना कर अपनी बारी का इंतजार करें और दुकानदार के लिए भी सोशल डिस्टेन्सिंग की पालना करने के साथ मास्क व सैनिटाइज करने की वयवस्था करनी जरूरी है.
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उन्होंने कहा कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर कोई भी सामान नहीं रखेगा. जो दुकानदार इन नियमों की अवहेलना करेगा, उस दुकान के खोलने की अनुमति न केवल रद्द कर दी जाएगी बल्कि लॉकडाउन समाप्त होने तक उसे फिर से दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी प्रकार के आवागमन की छूट नहीं होगी.
उपायुक्त ने कहा कि लॉकडाउन की हिदायतों का गंभीरता से पालन किया जाए और किसी प्रकार की लापरवाही या कोताही न बरती जाए. इतना ही नहीं 65 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग व 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को लॉकडाउन में बाहर निकलने की अनुमति नहीं है. उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि बेवजह घर से बाहर न निकलें. अगर इन नियमों की अवहेलना हुई तो दी गई छूट को वापस ले लिया जाएगा.
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