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CORONA EFFECT: हरियाणा की जेलों से पैरोल पर रिहा होंगे 5 हजार कैदी - हरियाणा सरकार देगी कैदियों को पैरोल

रणजीत चौटाला ने बताया कि कोरोना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक प्रदेश की कई जेलों से करीब पांच हजार कैदी पैरोल पर छोड़े जाएंगे.

five thousand prisoners parole haryana
हरियाणा की जेलों से पैरोल पर रिहा होंगे 5 हजार कैदी
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Published : Mar 27, 2020, 4:37 PM IST

सिरसा: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से कई फैसले लिए जा रहे हैं. इसी के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने प्रदेश की कई जेलों से 5 हजार कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का फैसला लिया है.

हरियाणा की जेलों से पैरोल पर रिहा होंगे 5 हजार कैदी

इस बारे में जानकारी देते हुए जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने बताया कि कोरोना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्रदेश की कई जेलों से करीब पांच हजार कैदी पैरोल पर छोड़े जाएंगे. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की महामारी में संक्रमण की संभावनाओं और जेलों में कैदियों के दबाव को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जेल प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं.

उन्होंने बताया कि ऐसे हवालाती जो अधिकतम सात साल तक की सजा के अपराध में जेल में बंद हैं और उन पर कोई अन्य केस न्यायालय में लंबित नहीं है. उन्हें भी जेल में अच्छे आचरण के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की ओर से जमानत पर रिहा किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि हाई क्रिमिनल केसों में बंद कैदियों को कोई राहत नहीं मिलेगी.

ये भी पढ़िए: अंबाला में जरूरी सामान की होगी होम डिलीवरी, इन नंबर पर करें कॉल

बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली विभाग में कार्यरत कर्मचारयों को भी मास्क और सैनिटीजर बांटे गए हैं. एक महीने के लिए कैश काउंटर बंद कर दिए गए हैं और एक महीने के लिए सरचार्ज भी माफ किया गया है. साथ ही डिजिटल पेमेंट करने वाले उपभोक्ताओं को विशेष राहत दी जा रही है.

सिरसा: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से कई फैसले लिए जा रहे हैं. इसी के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने प्रदेश की कई जेलों से 5 हजार कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का फैसला लिया है.

हरियाणा की जेलों से पैरोल पर रिहा होंगे 5 हजार कैदी

इस बारे में जानकारी देते हुए जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने बताया कि कोरोना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्रदेश की कई जेलों से करीब पांच हजार कैदी पैरोल पर छोड़े जाएंगे. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की महामारी में संक्रमण की संभावनाओं और जेलों में कैदियों के दबाव को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जेल प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं.

उन्होंने बताया कि ऐसे हवालाती जो अधिकतम सात साल तक की सजा के अपराध में जेल में बंद हैं और उन पर कोई अन्य केस न्यायालय में लंबित नहीं है. उन्हें भी जेल में अच्छे आचरण के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की ओर से जमानत पर रिहा किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि हाई क्रिमिनल केसों में बंद कैदियों को कोई राहत नहीं मिलेगी.

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बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली विभाग में कार्यरत कर्मचारयों को भी मास्क और सैनिटीजर बांटे गए हैं. एक महीने के लिए कैश काउंटर बंद कर दिए गए हैं और एक महीने के लिए सरचार्ज भी माफ किया गया है. साथ ही डिजिटल पेमेंट करने वाले उपभोक्ताओं को विशेष राहत दी जा रही है.

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