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सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल और बेटे सुखबीर बादल को भेजा अवमानना नोटिस - सुप्रीम कोर्ट अवमानना प्रकाश सिंह बादल को नोटिस

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर बादल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस भेजा है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल को नोटिस भेज कर जवाब मांगा है.

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Published : Jan 4, 2020, 8:47 PM IST

रोहतक: हरियाणा और पंजाब के बीच प्रमुख विवाद एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर बादल के खिलाफ कोर्ट के आदेश न मानने पर अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बैंच के तीन जजों ने प्रकाश सिंह बादल को नोटिस भेजा. दरअसल एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हित में फैसला दिया था. उसके बाद पंजाब सरकार ने फैसले पर रिब्यू डाल दिया था, जिसे 2004 में कोर्ट ने खारिज कर दिया.

कोर्ट ने हरियाणा के हित में दिया था फैसला

उसके बाद 2004 में पंजाब विधानसभा में 'पंजाब टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट एक्ट' पास करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उसके बाद नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए एसवाईएल का फैसला हरियाणा के हित में कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल और बेटे सुखबीर बादल को भेजा अवमानना नोटिस

एसवाईएल पर जनहित याचिका लगाने वाले सतबीर सिंह ने कहा कि नवंबर 2016 में एसवाईएल को लेकर हरियाणा के हक में फैसला आने पर पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल ने कैबिनेट बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए हरियाणा को एक भी बूंद पानी न देने की बात कही थी, जो कोर्ट के आदेश की अवहेलना है.

ये भी पढे़ं:- नशे पर नकेल कसेगी हरियाणा पुलिस, जारी किया टोल फ्री नंबर 180018 01314

उन्होंने कहा कि अगर प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो 23 जनवरी को धरना देंगे और पद यात्रा भी निकाली जाएगी. गौरतलब है कि एसवाईएल को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच काफी पुराना विवाद है और कोर्ट का फैसला हरियाणा के हित मे आने के बावजूद भी प्रदेश को उनके हक का पानी नहीं मिल पा रहा है.

रोहतक: हरियाणा और पंजाब के बीच प्रमुख विवाद एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर बादल के खिलाफ कोर्ट के आदेश न मानने पर अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बैंच के तीन जजों ने प्रकाश सिंह बादल को नोटिस भेजा. दरअसल एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हित में फैसला दिया था. उसके बाद पंजाब सरकार ने फैसले पर रिब्यू डाल दिया था, जिसे 2004 में कोर्ट ने खारिज कर दिया.

कोर्ट ने हरियाणा के हित में दिया था फैसला

उसके बाद 2004 में पंजाब विधानसभा में 'पंजाब टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट एक्ट' पास करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उसके बाद नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए एसवाईएल का फैसला हरियाणा के हित में कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल और बेटे सुखबीर बादल को भेजा अवमानना नोटिस

एसवाईएल पर जनहित याचिका लगाने वाले सतबीर सिंह ने कहा कि नवंबर 2016 में एसवाईएल को लेकर हरियाणा के हक में फैसला आने पर पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल ने कैबिनेट बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए हरियाणा को एक भी बूंद पानी न देने की बात कही थी, जो कोर्ट के आदेश की अवहेलना है.

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उन्होंने कहा कि अगर प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो 23 जनवरी को धरना देंगे और पद यात्रा भी निकाली जाएगी. गौरतलब है कि एसवाईएल को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच काफी पुराना विवाद है और कोर्ट का फैसला हरियाणा के हित मे आने के बावजूद भी प्रदेश को उनके हक का पानी नहीं मिल पा रहा है.

Intro:रोहतक:-पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ अवमानना का नोटिस।

एसवाईएल पर कोर्ट के आदेश न मानने पर अवमानना का नोटिस।

रोहतक के वकील सतवीर हुड्डा ने लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका।

एंकर रीड़:-पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल व उनके बेटे सुखबीर बादल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस भेजा है।एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल को नोटिस भेज कर जवाब मांगा है।दरसल एसवाईएल पर कोर्ट के आदेश न मानने ये कार्यवाही की गई।सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 को हरियाणा के हक में फैसला दिया था जिसे बादल सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया था।

Body:हरयाणा ओर पंजाब के बीच प्रमुख विवाद एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल व उनके बेटे सुखबीर बादल के खिलाफ कोर्ट के आदेश न मानने पर अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बैंच के तीन जजों ने प्रकाश सिंह बादल को नोटिस भेजा।दरसल एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हित मे फैसला दिया था,उसके बाद पंजाब सरकार ने फैसले पर रिब्यू डाल दिया जिसे 2004 में कोर्ट ने खारिज कर दिया।उसके बाद 2004 में पंजाब असेम्बली ने 'पंजाब टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट एक्ट'पास करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया उसके बाद नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए एसवाईएल का फैसला हरियाणा के हित मे कर दिया।Conclusion:एसवाईएल पर जनहित याचिका लगाने वाले सतबीर सिंह ने बताया कि नवंबर 2016 में एसवाईएल को लेकर हरियाणा के हक में फैसला आने पर पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ओर सुखबीर सिंह बादल ने कैबिनेट बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सार्वजनिक रूप से ब्यान देते हुए हरियाणा को एक भी बून्द पानी न देने की बात कही थी जो कोर्ट के आदेश की अवहेलना है।उन्होंने कहा कि अगर प्रकाश सिंह बादल ओर सुखबीर बादल पर कोई कार्यवाही नही की गई तो 23 जनवरी को धरना देंगे और पद यात्रा भी निकाली जाएगी।
गौरतलब है कि एसवाईएल को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच काफी पुराना विवाद है और कोर्ट का फैसला हरियाणा के हित मे आने के बावजूद भी प्रदेश को उनके हक का पानी नहीं मिल पा रहा है।

बाइट:-सतबीर सिंह एडवोकेट रोहतक
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