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Rohtak News: हत्या के 2 दोषियों को रोहतक जिला कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Rohtak News: रोहतक जिला कोर्ट ने हत्या के 2 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा के साथ ही कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हत्या का ये मामला 2020 का है.

life imprisonment to murder accused in rohtak
Rohtak District Court
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Sep 15, 2023, 10:39 PM IST

रोहतक: जिला कोर्ट रोहतक ने सुनारिया कलां गांव के एक व्यक्ति की हत्या के 2 दोषियों को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही उन पर 50-50 हजार रूपए जुर्माना भी अदालत ने किया है. गौरतलब है कि 11 जून 2020 को सुनारिया कलां गांव में देवेंद्र उर्फ फूला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में इस संबंध में हत्या का केस दर्ज किया गया था.

पुलिस की जांच में सामने आया था कि वारदात वाले दिन दोपहर के समय देवेंद्र उर्फ फूला अपने साथी बहुजमालपुर गांव निवासी सोमबीर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से शहर जा रहा था. रास्ते में गांव में ही पार्षद के मकान के पास पहुंचे तो आगे से एक कार आई. जिसमें सुनारियां कलां गांव के ही राजू व अन्य व्यक्ति सवार थे.

ये भी पढ़ें- एमपी की महिला खिलाड़ी से रेप के दोषी कोच को 10 साल की सजा, 2018 में दर्ज हुआ था केस

पास पहुंचते ही राजू ने देवेंद्र पर सीधे फायर कर दिए जबकि सोमबीर जान बचाकर भागने में सफल रहा. गोलियां लगने से देवेंद्र उर्फ फूला की मौके पर ही मौत हो गई. जांच के बाद पुलिस ने 13 जून को सुनारिया कलां निवासी आरोपी राजीव उर्फ राजू और रामू को गिरफ्तार किया था. इसी हत्याकांड में शुक्रवार को कोर्ट ने राजीव उर्फ राजू और रामू को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.

रोहतक जिला कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रूपए जुर्माना भी किया है. जुर्माना अदा ना करने पर दोषियों को 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में राजीव को दोषी मानते हुए 5 वर्ष की सजा और 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है. पुलिस ने इस मामले सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए जांच की और कोर्ट में पैरवी की.

ये भी पढ़ें- नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ मामला: रोहतक कोर्ट ने दोषी को सुनाई तीन साल कैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

रोहतक: जिला कोर्ट रोहतक ने सुनारिया कलां गांव के एक व्यक्ति की हत्या के 2 दोषियों को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही उन पर 50-50 हजार रूपए जुर्माना भी अदालत ने किया है. गौरतलब है कि 11 जून 2020 को सुनारिया कलां गांव में देवेंद्र उर्फ फूला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में इस संबंध में हत्या का केस दर्ज किया गया था.

पुलिस की जांच में सामने आया था कि वारदात वाले दिन दोपहर के समय देवेंद्र उर्फ फूला अपने साथी बहुजमालपुर गांव निवासी सोमबीर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से शहर जा रहा था. रास्ते में गांव में ही पार्षद के मकान के पास पहुंचे तो आगे से एक कार आई. जिसमें सुनारियां कलां गांव के ही राजू व अन्य व्यक्ति सवार थे.

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पास पहुंचते ही राजू ने देवेंद्र पर सीधे फायर कर दिए जबकि सोमबीर जान बचाकर भागने में सफल रहा. गोलियां लगने से देवेंद्र उर्फ फूला की मौके पर ही मौत हो गई. जांच के बाद पुलिस ने 13 जून को सुनारिया कलां निवासी आरोपी राजीव उर्फ राजू और रामू को गिरफ्तार किया था. इसी हत्याकांड में शुक्रवार को कोर्ट ने राजीव उर्फ राजू और रामू को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.

रोहतक जिला कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रूपए जुर्माना भी किया है. जुर्माना अदा ना करने पर दोषियों को 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में राजीव को दोषी मानते हुए 5 वर्ष की सजा और 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है. पुलिस ने इस मामले सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए जांच की और कोर्ट में पैरवी की.

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