रोहतक: प्रदेश सरकार हरियाणा में 50 साल पुरानी रिहायशी कॉलोनियों में व्यवसायिक गतिविधियों को मंजूरी देगी. ये जानकारी हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने दी. उन्होंने बताया कि सरकार ने इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए कोर इंडिया एक्ट को मंजूरी दी है. बता दें कि रविवार को रोहतक में व्यापारियों ने प्रदेश स्तरीय समारोह का आयोजन किया था. इस कार्यक्रम में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे.
इस समारोह में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत दुकानदारों को दुकानों का मालिकाना हक देने पर प्रदेश सरकार का आभार जताया. समारोह के दौरान डॉक्टर कमल गुप्ता ने बताया कि हरियाणा में अवैध कॉलोनियों को भी वैध करने की प्रक्रिया चल रही है. प्रदेश भर में करीब 2200 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का आवेदन सरकार को मिला था. हालांकि विभिन्न नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका ने सिर्फ 450 कॉलोनियों को वैध करने के प्रस्ताव सरकार को भिजवाया है. अब 190 कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया चल रही है.
इसी प्रकार 50 साल पुरानी रिहायशी कॉलोनियों व सोसाइटी में व्यावसायिक गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 20 साल से अधिक पुरानी दुकानों का दुकानदारों को मालिकाना हक दे दिया है. लोक निर्माण विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण समेत अन्य विभागों की दुकानों का मालिकाना हक नहीं मिल पाया है. ऐसे में इन दुकानों का भी मालिकाना हक देने के लिए प्रदेश सरकार ब्लैंकेट कानून लाएगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि 31 मार्च से पहले ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. मंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार की मंशा सही है. इसी के चलते ट्रेड लाइसेंस को खत्म किया गया है.