पंचकूला: हरियाणा सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना लागू की है. इस योजना के तहत महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बैंकों के जरिए उन्हें 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा. पंचकूला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि विभाग ने जिला पंचकूला के लिए 40 केसों का लक्ष्य रखा है.
सालाना आय 5 लाख से कम होना जरूरी: इस योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं की परिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम और आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी, वही इस स्कीम की पात्र होंगी. इसके अलावा आवेदन पहले से लिए गए किसी ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए. गौर करने वाली बात ये है कि इस योजना के तहत समय पर किश्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जाएगी.
इन कार्यों के लिए मिलेगा ऋण: उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों और केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं. इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री-व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो कॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आईसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैण्डलूम, बैग बनाना, कैटींन सर्विस आदि काम शुरू कर सकती हैं.
इन दस्तावेजों के साथ करना होगा आवेदन: उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा कराने होंगे. इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिर्पोट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/अनुभव प्रमाण पत्र शामिल हैं.
अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क: उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम कमरा नंबर-52 तीसरी मंजिल, नई बिल्डिंग मिनी सचिवालय सेक्टर-1 पंचकूला, दूरभाष नंबर 0172-2585271 पर संपर्क किया का सकता है.