रोहतक: बुधवार को रोहतक में बीजेपी की प्रगति रैली (bjp pragati rally in rohtak) हुई. रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता से संवाद किया. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हाई कोर्ट ने हरियाणा में पंचायत चुनाव करने के मंजूरी दे दी है. लिहाजा जून-जुलाई में हरियाणा में पंचायत चुनाव (panchayat elections in haryana) करवाए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा में निकाय चुनाव भी होने हैं. दोनों ही चुनावों के बारे में अगले सप्ताह तक सब क्लीयर हो जाएगा.
पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में दस दिन का अंतर रहेगा. इससे पहले हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. बुधवार को हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने को मंजूरी दे दी. जिसके बाद फैसला हरियाणा सरकार पर छोड़ दिया कि वो ये फैसला करे कि प्रदेश में पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे. बता दें कि हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर 13 याचिकाएं विचाराधीन थी. जिसे बुधवार को हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया. बता दें कि हरियाणा में फरवरी 2021 में पंचायत चुनाव का कार्यकाल खत्म हो चुका है.
क्या है नए नियम और कहां अटका था पेंच- हरियाणा सरकार ने पंचायती राज एक्ट में महिला आरक्षण (50 प्रतिशत) सहित कुछ अन्य संशोधन किए थे. जिसको लेकर हाईकोर्ट में 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया था कि पंचायती राज एक्ट में संशोधन के जरिए पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है. चुनाव के लिए पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद के वार्ड को ऑड और ईवन में बांटा जाएगा. संशोधन के तहत कहा गया कि ईवन नंबर को महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है.
ऑड नंबर में ये प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के अतिरिक्त ही यहां पर कोई चुनाव लड़ सकता है. यानी महिलाएं ऑड कैटेगरी में चुनाव नहीं लड़ सकती. ऑड नंबर में महिलाओं के चुनाव ना लड़ने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी. जिसमें कहा गया कि ऑड नंबर या ओपन कैटेगरी में महिलाओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता. इन 13 याचिकाओं पर बुधवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की हरी झंडी दे दी है.
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