रोहतक: हरियाणा के रोहत जिले के भैणी मातो गांव की एक महिला मजदूर से श्रम ऑफिस के कर्मचारी से कन्यादान राशि दिलाने के नाम पर 18 हजार रुपये की रिश्वत ले ली, लेकिन इसके बावजूद महिला को हरियाणा सरकार की योजना के तहत कन्यादान राशि नहीं मिली. महिला ने मुख्यमंत्री को शिकायत कर दी.
मुख्यमंत्री के आदेश के बाद एएसपी महम ने मामले की जांच करते हुए शनिवार रात को महम पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है. भैणी मातो गांव की महिला ने अपनी बेटी की शादी 18 फरवरी 2018 को भिवानी के जमालपुर गांव के विनोद के साथ की थी, जिसके बाद कन्यादान राशि हासिल करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट, श्रमिक कार्ड की कॉपी फरवरी 2019 में रोहतक स्थित श्रम कार्यालय में जमा करा दी.
दरअसल श्रम कार्यालय में पंजीकृत मजदूर की बेटी की शादी के अवसर पर हरियाणा सरकार की ओर से कन्यादान के रूप में 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. पीड़ित महिला ने कई बार श्रम विभाग के कार्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार अधूरे दस्तावेज बताकर कन्यादान राशि नहीं दी गई. फिर 12 मई 2022 को वह अपने परिचित संदीप कुमार के साथ श्रम विभाग के कार्यालय गई थी. वहां पर एक कर्मचारी राजेश ने उससे संपर्क किया और बताया कि वह भी इसी कार्यालय में तैनात है.
राजेश ने कन्यादान राशि दिलवाने के नाम पर 18 हजार रुपये रिश्वत की मांग की. उसने कहा कि अगर 18 हजार रुपये देने पर एक माह के भीतर यह राशि दिलवा देगा. महिला के साथ मौजूद संदीप ने राजेश से कहा कि 18 हजार रुपये की राशि तो बहुत ज्यादा है. इस पर राजेश ने कहा कि इस 18 हजार रुपये में से 4 हिस्से होंगे. एक हिस्सा वह एक माह के अंदर काम करवाने के नाम पर लेगा. फिर इशारा कर दूसरा हिस्सा उसने वहां पर दूर बैठी एक महिला कर्मचारी का बताया. तीसरा हिस्सा पटवारी का बताया और चौथा हिस्सा चंडीगढ़ स्थित श्रम विभाग के ऑफिस में बैठे अफसर का बताया. उसने कहा कि चंडीगढ़ से राशि वापस होते ही उनके अकाउंट में आ जाएगी.
पीड़ित महिला ने 13 मई को राजेश को 3 हजार रुपये नकद और संदीप ने 18 मई को गूगल पे के जरिए बाकी 15 हजार रुपये राजेश के अकाउंट में भेज दिए. राजेश ने अपने स्तर पर आवेदन कर दिया, लेकिन उसमें शादी की तारीख गलत दर्शाई गई. एक माह में कन्यादान राशि दिलवाने का दावा किया गया, लेकिन 7 माह बाद भी राशि नहीं मिली.
दिसंबर 2022 में फिर राजेश ने कहा कि दोबारा आवेदन करना पड़ेगा और इसी माह राशि मिल जाएगी. फिर महिला ने मुख्यमंत्री हरियाणा को इस संबंध में शिकायत कर दी. मुख्यमंत्री कार्यालय से रोहतक डीसी और एसपी को आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा गया. एसपी ने एएसपी महम को जांच सौंपी. एएसपी की जांच रिपोर्ट के बाद इस संबंध में आईपीसी की धारा 420,406, 34 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.
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