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रेवाड़ी में लॉकडाउन-4 की गाइडलाइंस जारी, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

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Published : May 22, 2020, 1:37 PM IST

रेवाड़ी जिला प्रशासन ने लॉकडाउन-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना, बेवजह घर से बाहर ना निकलना और सावर्जनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने जैसे प्रावधान मुख्य हैं.

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रेवाड़ी: सरकार द्वारा लॉकडाउन-4 की घोषणा के तहत जारी की गई गाइडलाइंस की अनुपालना में जिला प्रशासन ने रेवाड़ी ने भी जिले में नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि जिले को कोरोना मुक्त करने के लिए सभी नागरिक नई गाइडलाइंस की अनुपालना करें.

सावर्जनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना

यह आदेश 31 मई 2020 तक प्रभावी होंगे और अनुपालना न करने पर आरोपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दंड का भागी होगा. वहीं सावर्जनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है. जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत किए गए हैं. सावर्जनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन पर भी प्रतिबंद रहेगा.

इन पर प्रतिबंद रहेगा जारी

वहीं स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, बार, ओडिटोरियम, ऐसमबेली हॉल, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, अकेडमिक, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थान, पूजा स्थल आदि बंद रहेंगे और कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत प्रतिबंद रहेंगे. बारबर शॉप, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा भी बंद रहेंगे. रेहड़ी, जूस की दुकान, रेडी टू इट वैन, चाय की दुकान आदि को खोलने की अनुमति भी नहीं है.

ये भी पढ़ें- गरीबों को भोजन और घर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी: HC

रात में कर्फ्यू रहेगा, गैरजरूरी आवाजाही ना करें

जिले में रात के समय कर्फ्यू जारी रहेगा. शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक अतिआवश्यक को छोड़कर आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति व दस वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और क्रॉनिक बिमारियों से पीड़ित व्यक्ति को भी घर के अंदर ही रहना होगा, केवल चिकित्सा व अतिआवश्यक होने पर ही बाहर जा सकते हैं. कोरोना के संभावित खतरे की अग्रिम पहचान के लिए आरोग्य सेतू एप सभी को अपने फोन में डाउनलोड करने की गुजारिश है.

बाजार और दुकान इस तरह खोल सकेंगे

जिलाधीश ने कहा कि व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से व्यापक विचार विमर्श करने के उपरांत बाजार को खोलने के लिए नियमावली तय की गई है. दुकान खोलने के लिए कलर कोडिंग व नंबरिंग पहले की तरह जारी रहेगी, यानि प्रत्येक दुकान को सप्ताह में दो बार खोलने का अवसर मिलेगा. नंबर एक सोमवार व वीरवार, दो नंबर मंगलवार व शुक्रवार, तीन नंबर बुधवार व शनिवार को खुलेंगी. नंबरिंग संबधित नपा व पंचायत विभाग द्वारा पहले ही की जा चुकी है.

डेयरी, सब्जी मंडी और बाकी जरूरी चीजों के लिए ये होंगे नियम

जिलाधीश ने बताया कि मिल्क बूथ, डेयरी शॉप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक, फार्मेसिज एंड कैमिस्ट शॉप पर कोई सीमा नहीं. वहीं होलसेल सब्जी मंडी, न्यूज पेपर वेंडर व न्यूज पेपर हॉकर्स सोमवार से रविवार सुबह 4 बजे से सुबह 9 बजे तक काम कर सकेंगे. खाद, बीज, दवाई व कृषि यंत्र की दुकानें सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुलेंगी. मेडिकल स्टोर, दूध व डेयरी शॉप को छोड़कर सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी. वहीं अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम, फार्मेसी, कैमिस्ट शॉप व होलसेल सब्जी मंडी पर कलरिंग व नंबरिंग व खुलने की समयसीमा लागू नहीं होगी.

ये भी पढ़ें- रेवाड़ी: एक्स सर्विसमैन कैंटीन में शराब को लेकर पूर्व सैनिकों ने काटा बवाल

खाने की होम डिलीवरी कर सकेंगे, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं

वहीं रेस्टोरेंट, बेकरी, स्वीट्स शॉप व हल्वाई शॉप केवल होम डिलीवरी के लिए सोमवार से शनिवार प्रात: 9 बजे से सायं 6 बजे तक (खाना परोसने की अनुमति नहीं), सिंगल शॉप, नेबरहुड शॉप सोमवार से शनिवार तक प्रात: 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुलेंगी. राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबों के लिए समय सीमा संबधित एसडीएम द्वारा निर्धारित की जाएगी. ढाबे सोमवार से रविवार केवल खाना देने के लिए खुलेंगें, खाना बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी.

कोरोना से बचाव के उपायों को मानना होगा

वह दुकान व प्रतिष्ठान जो उपरोक्त में शामिल नहीं है, वह दुकानें सप्ताह में केवल दो दिन नंबरिंग व कलर कोडिंग के अनुसार प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे तक खुलेंगी. खाने से जुड़ी हुई दुकानों को किचन की स्वच्छता बनाए रखनी होगी. कार्य स्थल, दुकान, प्रतिष्ठान, कार्यालयों आदि में सोशल डिस्टेंसिंग यानि दो गज की दूरी बनाए रखनी होगी, मास्क पहनना अनिवार्य होगा और दुकान के अंदर एक साथ पांच से अधिक व्यक्ति को जाने की अनुमित नहीं है.

रेवाड़ी: सरकार द्वारा लॉकडाउन-4 की घोषणा के तहत जारी की गई गाइडलाइंस की अनुपालना में जिला प्रशासन ने रेवाड़ी ने भी जिले में नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि जिले को कोरोना मुक्त करने के लिए सभी नागरिक नई गाइडलाइंस की अनुपालना करें.

सावर्जनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना

यह आदेश 31 मई 2020 तक प्रभावी होंगे और अनुपालना न करने पर आरोपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दंड का भागी होगा. वहीं सावर्जनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है. जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत किए गए हैं. सावर्जनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन पर भी प्रतिबंद रहेगा.

इन पर प्रतिबंद रहेगा जारी

वहीं स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, बार, ओडिटोरियम, ऐसमबेली हॉल, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, अकेडमिक, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थान, पूजा स्थल आदि बंद रहेंगे और कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत प्रतिबंद रहेंगे. बारबर शॉप, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा भी बंद रहेंगे. रेहड़ी, जूस की दुकान, रेडी टू इट वैन, चाय की दुकान आदि को खोलने की अनुमति भी नहीं है.

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रात में कर्फ्यू रहेगा, गैरजरूरी आवाजाही ना करें

जिले में रात के समय कर्फ्यू जारी रहेगा. शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक अतिआवश्यक को छोड़कर आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति व दस वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और क्रॉनिक बिमारियों से पीड़ित व्यक्ति को भी घर के अंदर ही रहना होगा, केवल चिकित्सा व अतिआवश्यक होने पर ही बाहर जा सकते हैं. कोरोना के संभावित खतरे की अग्रिम पहचान के लिए आरोग्य सेतू एप सभी को अपने फोन में डाउनलोड करने की गुजारिश है.

बाजार और दुकान इस तरह खोल सकेंगे

जिलाधीश ने कहा कि व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से व्यापक विचार विमर्श करने के उपरांत बाजार को खोलने के लिए नियमावली तय की गई है. दुकान खोलने के लिए कलर कोडिंग व नंबरिंग पहले की तरह जारी रहेगी, यानि प्रत्येक दुकान को सप्ताह में दो बार खोलने का अवसर मिलेगा. नंबर एक सोमवार व वीरवार, दो नंबर मंगलवार व शुक्रवार, तीन नंबर बुधवार व शनिवार को खुलेंगी. नंबरिंग संबधित नपा व पंचायत विभाग द्वारा पहले ही की जा चुकी है.

डेयरी, सब्जी मंडी और बाकी जरूरी चीजों के लिए ये होंगे नियम

जिलाधीश ने बताया कि मिल्क बूथ, डेयरी शॉप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक, फार्मेसिज एंड कैमिस्ट शॉप पर कोई सीमा नहीं. वहीं होलसेल सब्जी मंडी, न्यूज पेपर वेंडर व न्यूज पेपर हॉकर्स सोमवार से रविवार सुबह 4 बजे से सुबह 9 बजे तक काम कर सकेंगे. खाद, बीज, दवाई व कृषि यंत्र की दुकानें सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुलेंगी. मेडिकल स्टोर, दूध व डेयरी शॉप को छोड़कर सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी. वहीं अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम, फार्मेसी, कैमिस्ट शॉप व होलसेल सब्जी मंडी पर कलरिंग व नंबरिंग व खुलने की समयसीमा लागू नहीं होगी.

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खाने की होम डिलीवरी कर सकेंगे, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं

वहीं रेस्टोरेंट, बेकरी, स्वीट्स शॉप व हल्वाई शॉप केवल होम डिलीवरी के लिए सोमवार से शनिवार प्रात: 9 बजे से सायं 6 बजे तक (खाना परोसने की अनुमति नहीं), सिंगल शॉप, नेबरहुड शॉप सोमवार से शनिवार तक प्रात: 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुलेंगी. राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबों के लिए समय सीमा संबधित एसडीएम द्वारा निर्धारित की जाएगी. ढाबे सोमवार से रविवार केवल खाना देने के लिए खुलेंगें, खाना बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी.

कोरोना से बचाव के उपायों को मानना होगा

वह दुकान व प्रतिष्ठान जो उपरोक्त में शामिल नहीं है, वह दुकानें सप्ताह में केवल दो दिन नंबरिंग व कलर कोडिंग के अनुसार प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे तक खुलेंगी. खाने से जुड़ी हुई दुकानों को किचन की स्वच्छता बनाए रखनी होगी. कार्य स्थल, दुकान, प्रतिष्ठान, कार्यालयों आदि में सोशल डिस्टेंसिंग यानि दो गज की दूरी बनाए रखनी होगी, मास्क पहनना अनिवार्य होगा और दुकान के अंदर एक साथ पांच से अधिक व्यक्ति को जाने की अनुमित नहीं है.

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