रेवाड़ी: जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने स्पष्ट किया कि रेवाड़ी जिला में फिलहाल 20 अप्रैल से किसी प्रकार की छूट या रियायत नहीं दी जा रही और स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी. यानी जिन उद्योगों को आवश्यक सेवाओं के तहत पहले से मंजूरी प्राप्त है, वे उद्योग ही संचालित रहेंगे.
जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में सिंह ने कहा कि रेवाड़ी जिला में 20 अप्रैल सोमवार से किसी नए उद्योग अथवा फैक्ट्री के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है. उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं के तहत जो उद्योग लॉकडाउन में पहले से चल रहे थे, उनका संचालन जारी रहेगा.
जिलाधीश ने कहा कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार जो उद्योग अथवा संस्थान स्वयं को संचालन का पात्र मानते हैं, ऐसे इच्छुक व्यक्ति, उद्यमी या संस्थान को सरल हरियाणा पोर्टल saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति लेनी होगी. अनुमति कार्य के लिए हेल्प लाइन नंबर 1950 से भी अधिक जानकारी ले सकते हैं. जिला की वेबसाइट www.rewari.gov.in पर भी डिटेल उपलब्ध हैं.
जिलाधीश ने कहा कि ये स्पष्ट है कि तब तक रेवाड़ी जिला में स्थिति लॉकडाउन की अवधि जैसी ही बनी रहेगी. ये आपको व आपके परिवार को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए निर्णय लिया गया है. लॉकडाउन की अवहेलना करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा.
जरूरत के हिसाब से खोली जाएगी ओपीडी
लॉकडाउन के लंबे समय पश्चात मरीजों को होने वाली असुविधाओं को देखते हुए सोमवार से जरूरी ओपीडी खोलने का निर्णय लिया गया है. अस्पताल आने वाले मरीजों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी होगी.
वहीं अस्पताल में बगैर मास्क वाले मरीज को एंट्री नहीं करने दी जाएगी. सभी को अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए नियमों का ठीक से पालन करना होगा. ताकि किसी तरह की असुविधा ना हो. ओपीडी को तीन चरणों में बांटा गया है. कोविड-19 के लिए ओपीडी पहले की तरह 24 घंटे चलती रहेगी.
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