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धारूहेड़ा नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन कंवर सिंह अयोग्य करार- सूत्र - धारूहेड़ा कंवर सिंह अयोग्य करार

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार धारूहेड़ा नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन कंवर सिंह यादव की चेयरमैनी नामांकन के समय प्रस्तुत किए गए झूठे सर्टिफिकेट के आधार पर चली गई है.

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धारूहेड़ा कंवर सिंह अयोग्य करार
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Published : Mar 16, 2021, 12:12 PM IST

रेवाड़ी: धारूहेड़ा नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन कंवर सिंह यादव की चेयरमैनी को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिल रही है कि नामांकन के समय प्रस्तुत किए गए झूठे सर्टिफिकेट के आधार पर चुनाव आयोग ने कंवर सिंह को अयोग्य करार दे दिया है.

ऐसा बताया जा रहा है कि नगर पालिका चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाले संदीप बोहरा के आरोपों पर सत्यता की मुहर लग गई है. वर्ष 2020 में 27 दिसंबर को हुए नगर पालिका चेयरमैन पद के चुनाव में कंवर सिंह यादव ने संदीप बोहरा को हराकर चेयरमैन पद हासिल किया था. इसके बाद संदीप बोहरा की ओर से चुनाव आयोग को दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि नामांकन के समय कंवर सिंह ने शैक्षिक योग्यता का जो प्रमाण पत्र पेश किया था वह पूरी तरह फर्जी है.

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चुनाव आयोग ने मामले की जांच रेवाड़ी के डीसी को सौंपी थी.उपायुक्त ने मामले की जांच के लिए एसडीएम के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था. बाद में एसडीएम ने उपायुक्त को सौंपी रिपोर्ट में सर्टिफिकेट को फर्जी करार दिया था. उपायुक्त ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी थी.

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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग की ओर से कंवर सिंह का पक्ष सुना गया था. इसके बाद चुनाव आयोग ने कंवर सिंह को अयोग्य करार देते हुए इसका पत्र डीसी को प्रेषित कर दिया है. वहीं कंवर सिंह का दावा है कि उनका सर्टिफिकेट फर्जी नहीं है.

रेवाड़ी: धारूहेड़ा नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन कंवर सिंह यादव की चेयरमैनी को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिल रही है कि नामांकन के समय प्रस्तुत किए गए झूठे सर्टिफिकेट के आधार पर चुनाव आयोग ने कंवर सिंह को अयोग्य करार दे दिया है.

ऐसा बताया जा रहा है कि नगर पालिका चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाले संदीप बोहरा के आरोपों पर सत्यता की मुहर लग गई है. वर्ष 2020 में 27 दिसंबर को हुए नगर पालिका चेयरमैन पद के चुनाव में कंवर सिंह यादव ने संदीप बोहरा को हराकर चेयरमैन पद हासिल किया था. इसके बाद संदीप बोहरा की ओर से चुनाव आयोग को दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि नामांकन के समय कंवर सिंह ने शैक्षिक योग्यता का जो प्रमाण पत्र पेश किया था वह पूरी तरह फर्जी है.

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चुनाव आयोग ने मामले की जांच रेवाड़ी के डीसी को सौंपी थी.उपायुक्त ने मामले की जांच के लिए एसडीएम के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था. बाद में एसडीएम ने उपायुक्त को सौंपी रिपोर्ट में सर्टिफिकेट को फर्जी करार दिया था. उपायुक्त ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी थी.

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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग की ओर से कंवर सिंह का पक्ष सुना गया था. इसके बाद चुनाव आयोग ने कंवर सिंह को अयोग्य करार देते हुए इसका पत्र डीसी को प्रेषित कर दिया है. वहीं कंवर सिंह का दावा है कि उनका सर्टिफिकेट फर्जी नहीं है.

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