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रेवाड़ी में विवादित जमीन पर लगाए गए खंबे और बिछाई पाइप गई लाइन, HC ने जारी किया नोटिस - हाई कोर्ट नोटिस नगर निगम अधिकारी

शिकायतकर्ता राजीव यादव ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले संबंधित सभी अधिकारियों को इसकी शिकायत दी गई थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया. जिसकी वजह से शिकायतकर्ता को हाई कोर्ट जाना पड़ा.

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रेवाड़ी में विवादित जमीन पर लगाए खंबे और बिछाई पाइप लाइन, HC ने जारी किया नोटिस
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Published : Feb 22, 2021, 5:46 PM IST

रेवाड़ी: शहर के दिल्ली रोड स्थित एक कॉलोनी में विवादित रास्ते पर बिजली निगम के पोल लगाने और उसके बाद नगर परिषद की तरफ से पेयजल लाइन डालने का मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है. कोर्ट ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जबकि अब मामले की सुनवाई 5 अप्रैल को होगी.

बता दें कि दिल्ली रोड निवासी एक परिवार की तरफ से दिए गए प्लॉट की चौड़ाई को लेकर वर्ष 2012 में अदालत में वाद दायर किया गया था. स्थानीय अदालत की तरफ से दिए गए फैसले में वाद दायर करने वाले परिवार के दावों को सही नहीं मानते हुए मौजूदा समय में छोड़े गए रास्ते को ही सही माना था.

रेवाड़ी में विवादित जमीन पर लगाए खंबे और बिछाई पाइप लाइन, HC ने जारी किया नोटिस

जिला जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ वर्ष 2016 में हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर अभी भी मामला विचाराधीन है. इसी बीच पिछला साल बिजली निगम की तरफ से इस रास्ते पर कॉल लगा दिए गए. इस बाबत जब दायर करने वाले के परिवार की तरफ से जब निगम अधिकारियों को शिकायत दी गई तो उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से ना कोई पॉल दिए गए. ना ही इन्हें लगाने की अनुमति दी गई है.

ये भी पढ़िए: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने रद्द की टीजीटी इंग्लिश भर्ती

इस पर शिकायतकर्ता की तरफ से शहर थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया गया था. आरोप है कि इसी बीच नगर परिषद की तरफ से भी नियमित हुई कॉलोनी में पेयजल लाइन भी डलवा दी गई थी. इस बाबत भी अधिकारियों को शिकायत दी गई थी, लेकिन काम रुकवाने की बजाए इसकी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहे.

5 अप्रैल को होगी सुनवाई

शिकायतकर्ता राजीव यादव ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले संबंधित सभी अधिकारियों को इसकी शिकायत दी गई थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया. जिसकी वजह से शिकायतकर्ता को हाई कोर्ट जाना पड़ा.

रेवाड़ी: शहर के दिल्ली रोड स्थित एक कॉलोनी में विवादित रास्ते पर बिजली निगम के पोल लगाने और उसके बाद नगर परिषद की तरफ से पेयजल लाइन डालने का मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है. कोर्ट ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जबकि अब मामले की सुनवाई 5 अप्रैल को होगी.

बता दें कि दिल्ली रोड निवासी एक परिवार की तरफ से दिए गए प्लॉट की चौड़ाई को लेकर वर्ष 2012 में अदालत में वाद दायर किया गया था. स्थानीय अदालत की तरफ से दिए गए फैसले में वाद दायर करने वाले परिवार के दावों को सही नहीं मानते हुए मौजूदा समय में छोड़े गए रास्ते को ही सही माना था.

रेवाड़ी में विवादित जमीन पर लगाए खंबे और बिछाई पाइप लाइन, HC ने जारी किया नोटिस

जिला जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ वर्ष 2016 में हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर अभी भी मामला विचाराधीन है. इसी बीच पिछला साल बिजली निगम की तरफ से इस रास्ते पर कॉल लगा दिए गए. इस बाबत जब दायर करने वाले के परिवार की तरफ से जब निगम अधिकारियों को शिकायत दी गई तो उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से ना कोई पॉल दिए गए. ना ही इन्हें लगाने की अनुमति दी गई है.

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इस पर शिकायतकर्ता की तरफ से शहर थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया गया था. आरोप है कि इसी बीच नगर परिषद की तरफ से भी नियमित हुई कॉलोनी में पेयजल लाइन भी डलवा दी गई थी. इस बाबत भी अधिकारियों को शिकायत दी गई थी, लेकिन काम रुकवाने की बजाए इसकी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहे.

5 अप्रैल को होगी सुनवाई

शिकायतकर्ता राजीव यादव ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले संबंधित सभी अधिकारियों को इसकी शिकायत दी गई थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया. जिसकी वजह से शिकायतकर्ता को हाई कोर्ट जाना पड़ा.

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