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रेवाड़ी में रेप के दोषी को मिली 10 साल की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना

रेवाड़ी में रेप के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा (rape convict sentenced in rewari) सुनाई है.

rape convict sentenced in rewari
rape convict sentenced in rewari
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Published : Apr 13, 2022, 7:32 PM IST

रेवाड़ी: रेप के मामले में रेवाड़ी की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को दोषी को 10 साल कैद की सजा (rape convict sentenced in rewari) सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. इस मामले में बावल थाना पुलिस ने साल 2019 में मामला दर्ज किया था. मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी के बावल गांव निवासी दसवीं कक्षा की स्टूडेंट 11 नवंबर 2019 को दोपहर बाद 3 बजे अपने घर से ट्यूशन पर जा रही थी.

नाबालिग घर के पास पहुंची तो गांव के ही रहने वाले एक युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती खींचकर उसे एक सुनसान मकान में ले गया. जहां उस मकान में एक और युवक पहले से मौजूद था. नाबालिग लड़की के विरोध करने पर मुंह पर रुमाल बांध के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने विरोध करने पर मारपीट भी की. बावल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार अदालत में पेश किया था.

ये भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लगाया 40 हजार रुपये का जुर्माना

इसके बाद नाबालिग का बयान कोर्ट में दर्ज करवाया गया और जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था. न्यायालय ने सुनवाई करते हुए भिवानी निवासी आरोपी प्रवीण कुमार को 10 साल कैद की सजा सुनाई व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना ना भरने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

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रेवाड़ी: रेप के मामले में रेवाड़ी की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को दोषी को 10 साल कैद की सजा (rape convict sentenced in rewari) सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. इस मामले में बावल थाना पुलिस ने साल 2019 में मामला दर्ज किया था. मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी के बावल गांव निवासी दसवीं कक्षा की स्टूडेंट 11 नवंबर 2019 को दोपहर बाद 3 बजे अपने घर से ट्यूशन पर जा रही थी.

नाबालिग घर के पास पहुंची तो गांव के ही रहने वाले एक युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती खींचकर उसे एक सुनसान मकान में ले गया. जहां उस मकान में एक और युवक पहले से मौजूद था. नाबालिग लड़की के विरोध करने पर मुंह पर रुमाल बांध के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने विरोध करने पर मारपीट भी की. बावल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार अदालत में पेश किया था.

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इसके बाद नाबालिग का बयान कोर्ट में दर्ज करवाया गया और जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था. न्यायालय ने सुनवाई करते हुए भिवानी निवासी आरोपी प्रवीण कुमार को 10 साल कैद की सजा सुनाई व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना ना भरने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

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