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पानीपत अडॉप्ट कमेटी की मांग पर जिला बार एसोसिएशन में विरोध - Panipat Bar Association Meeting

पानीपत अडॉप्ट कमेटी की मांग पर जिला बार एसोसिएशन में विरोध शुरू हो गया है. बार एसोसिएशन का कहना है कि बिना प्रधान के कोई भी मीटिंग नहीं बुला जा सकती है.

Protest in District Bar Association on demand of Panipat Adopt Committee
Protest in District Bar Association on demand of Panipat Adopt Committee
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Published : Oct 3, 2020, 7:09 PM IST

पानीपत: जिला बार एसोसिएशन में अडॉप्ट कमेटी की मांग को लेकर विवाद शुरू हो गया है. जिला बार एसोसिएशन ने शनिवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया. इसमें बार एसोसिएशन के उपप्रधान आनंद दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि एडजेक्टिव कमेटी से अलग बाहर के वकीलों द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया.

इसमें 98 वकीलों के साइन करवा कर एक मीटिंग बुलाई गई है जबकि मीटिंग के लिए कम से कम 250 वकीलों के साइन होना वह प्रधान की अनुमति जरूरी है. इस मीटिंग में अडॉप्ट कमेटी के गठन की बात की गई है. उनका कहना है कि जिस व्यक्ति ने मीटिंग बुलाई है वो एडजेक्टिव कमेटी का मेंबर ही नहीं है ना ही उन्होंने प्रधान या सचिव से इस बारे में कोई अनुमति ली है.

पानीपत अडॉप्ट कमेटी की मांग पर जिला बार एसोसिएशन में विरोध , देखें

बार एसोसिएशन का कहना है कि बिना प्रधान के कोई भी मीटिंग नहीं बुला जा सकती है. जिन्होंने मीटिंग बुलाई है पूर्व सचिव गुरविंदर सिंह द्वारा यह मैसेज डाला गया है, जबकि 19 सितंबर 2020 को एडजेक्टिव कमेटी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया था.

ये भी पढ़ें- भिवानी में स्वास्थ्य विभाग कर रहा लोगों को डेंगू, मलेरिया के खिलाफ जागरूक

अब वह किसी भी पद पर नहीं है. जिला बार एसोसिएशन का एक मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है. हालांकि बार एसोसिएशन के चुनाव पर फिलहाल कोविड-19 के कारण रोक लगी हुई है. बता दें कि बार एसोसिएशन का चुनाव अप्रैल में होना था.

पानीपत: जिला बार एसोसिएशन में अडॉप्ट कमेटी की मांग को लेकर विवाद शुरू हो गया है. जिला बार एसोसिएशन ने शनिवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया. इसमें बार एसोसिएशन के उपप्रधान आनंद दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि एडजेक्टिव कमेटी से अलग बाहर के वकीलों द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया.

इसमें 98 वकीलों के साइन करवा कर एक मीटिंग बुलाई गई है जबकि मीटिंग के लिए कम से कम 250 वकीलों के साइन होना वह प्रधान की अनुमति जरूरी है. इस मीटिंग में अडॉप्ट कमेटी के गठन की बात की गई है. उनका कहना है कि जिस व्यक्ति ने मीटिंग बुलाई है वो एडजेक्टिव कमेटी का मेंबर ही नहीं है ना ही उन्होंने प्रधान या सचिव से इस बारे में कोई अनुमति ली है.

पानीपत अडॉप्ट कमेटी की मांग पर जिला बार एसोसिएशन में विरोध , देखें

बार एसोसिएशन का कहना है कि बिना प्रधान के कोई भी मीटिंग नहीं बुला जा सकती है. जिन्होंने मीटिंग बुलाई है पूर्व सचिव गुरविंदर सिंह द्वारा यह मैसेज डाला गया है, जबकि 19 सितंबर 2020 को एडजेक्टिव कमेटी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया था.

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अब वह किसी भी पद पर नहीं है. जिला बार एसोसिएशन का एक मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है. हालांकि बार एसोसिएशन के चुनाव पर फिलहाल कोविड-19 के कारण रोक लगी हुई है. बता दें कि बार एसोसिएशन का चुनाव अप्रैल में होना था.

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