पानीपत: समालखा नगर पालिका द्वारा समस्त समालखा वासियों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. जिसके अनुसार जिन व्यक्तियों के मकान, दुकान, फैक्ट्री और किसी सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं की तरफ पिछले कई वर्षों से प्रॉपर्टी टैक्स की राशि बकाया है, उसे जल्द से जल्द जमा कराया जाए.
हरियाणा सरकार की हिदायतों के मुताबिक 31 मार्च, 2021 तक वो प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर ब्याज की छूट दी जा रही है. जिसका आप फायदा उठा सकते हैं. नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि नगर निगम पानीपत की तर्ज पर 31 मार्च, 2021 तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिसके जिम्मेदार वो खुद होंगे और उसके बाद सीलिंग कार्रवाई की जाएगी.
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आपको बता दें कि पानीपत नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी तर्ज पर ही समालखा में भी नगर पालिका द्वारा हरियाणा सरकार की हिदायतों के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स जमा ना करवाने वाले लोगों के खिलाफ 31 मार्च के बाद कार्रवाई की जाएगी.