पानीपत: समालखा में वकील की हत्या मामले में पानीपत कोर्ट ने सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा सभी सात दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा कोर्ट ने 6 आरोपियों को बरी कर दिया है. ये पूरा मामला जमीन विवाद को लेकर है. जिसके चलते पांच साल पहले समलाखा में वकील की हत्या कर दी गई थी. समालखा थाना पुलिस को मिली शिकायत मुताबिक 18 जनवरी 2018 को कांता नाम की महिला ने बताया था कि वो कालीरामणा मोहल्ला की रहने वाली है.
उसके पति का नाम कंवरभान है जिसकी उम्र करीब 58 साल है. कंवरभान पेशे से वकील थे. गांव के रहने वाले अंकुर की कंवरभान के साथ प्लॉट की रजिस्ट्ररी करवाने को लेकर रंजिश थी. 18 जनवरी की सुबह कंवरभान अपनी बाइक पर कोर्ट के लिए जा रहा था. इस दौरान बाइक पर पीछे उसकी पत्नी कांता बैठ गई. जब वो पंजाबी मोहल्ला में पहुंचे तो रास्ते में गांव के ही रहने वाले अंकुर, संदीप, रोहित, नीरज और जोगिंद्र समेत 2 अन्य युवक मिले. वो कार में सवार होकर आए थे. सभ के हाथों में हॉकी, गंडासी, लोहे के पाइप जैसे हथियार थे.
उन्होंने कंवरभान की बाइक को रुकवाया और उनपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में कंवरभान के दोनों हाथ और पैर टूट गए. इसके अलावा माथे में गंभीर चोट लगी. महिला ने बचाव में शोर किया तो मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी. भीड़ को देखकर आरोपी कंवरभान को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए. गंभीर हालत में कंवरभान को समालखा के सिविल अस्पताल ले जाया गया. जहां से उसे निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए दिल्ली ले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
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बताया जा रहा है कि कंवरभान और हमलावरों के बीच प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा था. पहले भी दोनों पक्षों में इस मामले को लेकर मारपीट हुई थी. दोनों पक्षों ने पुलिस में केस भी दर्ज कराया था. खबर है कि कंवरभान ने अंकुर, उसके भाई संदीप के अलावा नंबरदार राजबीर सिंह, हलका पटवारी और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से कागजात तैयार उनकी जमीन अपने नाम कर ली. इसी बात की रंजिश रखते हुए वकील की बेरहमी से हत्या कर दी गई.