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घर में घुसकर दो बच्चियों से दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला: दोषी को कोर्ट ने सुनाई 5 साल कैद की सजा

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Published : May 1, 2023, 9:26 PM IST

पानीपत कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा और साथ में दस हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. घटना के तीन साल बाद कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है.

Panipat court sentenced Guilty of raping minor girls
दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 5 साल कैद की सजा

पानीपत: पानीपत की कॉलोनी में दो बच्चियों के साथ घर में घुस कर जबरन दुष्कर्म करने की कोशिश में आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी ऐलान किया है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को कैद की सजा एक साल ज्यादा काटनी होगी. वहीं, बच्चों को जान से मारने की धमकी देने पर दोषी को धारा 506 के मामले में कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है. मामले के तीन साल बाद कोर्ट ने सोमवार यानी 1 मई 2023 को ये फैसला सुनाया है.

आपको बता दे की 13 नवंबर 2019 को मॉडल टाउन थाना पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने बताया था, कि वह थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी की रहने वाली है. 12 नवंबर को जब वह काम से घर लौटी तो उसकी 9 वर्षीय बेटी उसे लिपट कर रोने लगी. मां ने जब बेटी से प्यार से पूछा तो बेटी ने बताया कि दिन में गोपाल कॉलोनी का ही रहने वाला मोनू घर में घुस आया. उसने मुझसे और 7 वर्षीय छोटी बहन से गंदा काम करने की कोशिश की. हमारे कपड़े उतार दिए और जबरदस्ती गंदा काम करने लगा.

ये भी पढ़ें: प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या, मथुरा में रेलवे ट्रैक पर मिले शव, लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप

बच्चियों ने किसी तरह विरोध किया और जोर-जोर से चीख चिल्लाकर उसको वहां से भगा दिया. जाते-जाते मोनू धमकी देकर गया कि वह उसे और उसकी बहन को जान से मार देगा. पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. आज मामले के 3 साल बाद कोर्ट द्वारा दोषी को 5 साल की सजा और ₹10000 जुर्माना लगाया है.

पानीपत: पानीपत की कॉलोनी में दो बच्चियों के साथ घर में घुस कर जबरन दुष्कर्म करने की कोशिश में आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी ऐलान किया है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को कैद की सजा एक साल ज्यादा काटनी होगी. वहीं, बच्चों को जान से मारने की धमकी देने पर दोषी को धारा 506 के मामले में कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है. मामले के तीन साल बाद कोर्ट ने सोमवार यानी 1 मई 2023 को ये फैसला सुनाया है.

आपको बता दे की 13 नवंबर 2019 को मॉडल टाउन थाना पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने बताया था, कि वह थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी की रहने वाली है. 12 नवंबर को जब वह काम से घर लौटी तो उसकी 9 वर्षीय बेटी उसे लिपट कर रोने लगी. मां ने जब बेटी से प्यार से पूछा तो बेटी ने बताया कि दिन में गोपाल कॉलोनी का ही रहने वाला मोनू घर में घुस आया. उसने मुझसे और 7 वर्षीय छोटी बहन से गंदा काम करने की कोशिश की. हमारे कपड़े उतार दिए और जबरदस्ती गंदा काम करने लगा.

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बच्चियों ने किसी तरह विरोध किया और जोर-जोर से चीख चिल्लाकर उसको वहां से भगा दिया. जाते-जाते मोनू धमकी देकर गया कि वह उसे और उसकी बहन को जान से मार देगा. पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. आज मामले के 3 साल बाद कोर्ट द्वारा दोषी को 5 साल की सजा और ₹10000 जुर्माना लगाया है.

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