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पानीपत में महिला से गैंगरेप मामला: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषियों को सुनाई 20 साल कैद की सजा - पानीपत फास्ट ट्रैक कोर्ट

पानीपत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महिला से गैगरेप के तीन दोषियों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. तीनों पर कोर्ट ने 81 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

panipat fast track court
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Published : Jan 24, 2023, 7:54 AM IST

पानीपत में महिला से गैंगरेप के तीन दोषियों को पानीपत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 81 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषियों को एक साल अतिरिक्त कैद की सजा काटने पड़ेगी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश गगनदीप मितल की अदालत ने 14 महीने चली सुनवाई के बाद फैसला सुनाया. दरअसल 27 नवंबर की शाम छह बजे के करीब महिला फैक्ट्री से घर जा रही थी.

गौशाला के पास रास्ते में खड़े तीन युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे खींचकर नहर के पास ले गए. यहां तीनों युवकों ने उसके साथ मारपीट की और दुष्कर्म किया. इन युवकों ने महिला से मोबाइल व उसका बैग छीन लिया. महिला के बैग में 1040 रुपये थे. आरोपी उसे रोड पर छोड़कर फरार हो गए. महिला किसी तरह से घर पहुंची और अपने पति को आपबीती सुनाई. 28 नवंबर को महिला ने मॉडल टाउन थाना पुलिस में वारदात की ‌शिकायत दी.

पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू की. सीआईए थ्री ने इस मामले के तीनों दोषियों को एक दिसंबर को गिरफ्तार किया था. तीनों की पहचान विकास उर्फ छोटू, मोहित पुत्र भगवान व ‌शशि पुत्र बिजेंद्र के रूप में हुई. तीनों को पुलिस ने अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया था. रिमांड के दौरान पुलिस ने उनसे वारदात के वक्त पहने हुए कपड़े, लूटा हुआ मोबाइल व लूटी हुई एक हजार रुपये की राशि बरामद की थी.

ये भी पढ़ें- करनाल में इंसानियत शर्मसार! रेल पटरी के किनारे मिला 6 महीने के बच्चे का शव, हत्या की आशंका

रिमांड के दौरान दोषियों ने अपना गुनाह कबूल किया था. अदालत में पुलिस, एफएसएल कर्मचारियों व डॉक्टरों की गवाही हुई. सोमवार को पानीपत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीनों दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई. साथ ही इनपर 81-81 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषियों को एक साल अतिरिक्त कैद की सजा काटने पड़ेगी.

पानीपत में महिला से गैंगरेप के तीन दोषियों को पानीपत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 81 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषियों को एक साल अतिरिक्त कैद की सजा काटने पड़ेगी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश गगनदीप मितल की अदालत ने 14 महीने चली सुनवाई के बाद फैसला सुनाया. दरअसल 27 नवंबर की शाम छह बजे के करीब महिला फैक्ट्री से घर जा रही थी.

गौशाला के पास रास्ते में खड़े तीन युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे खींचकर नहर के पास ले गए. यहां तीनों युवकों ने उसके साथ मारपीट की और दुष्कर्म किया. इन युवकों ने महिला से मोबाइल व उसका बैग छीन लिया. महिला के बैग में 1040 रुपये थे. आरोपी उसे रोड पर छोड़कर फरार हो गए. महिला किसी तरह से घर पहुंची और अपने पति को आपबीती सुनाई. 28 नवंबर को महिला ने मॉडल टाउन थाना पुलिस में वारदात की ‌शिकायत दी.

पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू की. सीआईए थ्री ने इस मामले के तीनों दोषियों को एक दिसंबर को गिरफ्तार किया था. तीनों की पहचान विकास उर्फ छोटू, मोहित पुत्र भगवान व ‌शशि पुत्र बिजेंद्र के रूप में हुई. तीनों को पुलिस ने अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया था. रिमांड के दौरान पुलिस ने उनसे वारदात के वक्त पहने हुए कपड़े, लूटा हुआ मोबाइल व लूटी हुई एक हजार रुपये की राशि बरामद की थी.

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रिमांड के दौरान दोषियों ने अपना गुनाह कबूल किया था. अदालत में पुलिस, एफएसएल कर्मचारियों व डॉक्टरों की गवाही हुई. सोमवार को पानीपत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीनों दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई. साथ ही इनपर 81-81 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषियों को एक साल अतिरिक्त कैद की सजा काटने पड़ेगी.

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