पानीपतः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आसाराम प्रकरण के मुख्य गवाह महेंद्र चावला की याचिका पर सुनवाई करते हुए डीजीपी हरियाणा मनोज यादव और पानीपत के एसपी सुमित कुमार को अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर डीजीपी और एसपी से 2 नवंबर तक जवाब मांगा है.
जांच पाई गई थी झूठी
आसाराम से समझौते का दबाव बनाने के लिए सनौली खुर्द गांव के पूर्व सरपंच सुरेंद्र शर्मा और आसाराम के अन्य अनुयायियों ने 2018 में महेंद्र चावला के विरुद्ध लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर एसपी और डीसी को शिकायत दी थी. जिसमें पानीपत पुलिस के उच्च अधिकारियों की जांच में झूठा पाया गया. इसके बाद महेंद्र चावला ने पानीपत पुलिस और हरियाणा पुलिस के बड़े अधिकारियों को सुरेंद्र शर्मा और अन्य के विरुद्ध धारा 182- 211-120 बी आदि धाराओं में केस दर्ज करने के लिए अनेक बार प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन आसाराम के प्रभाव और सुरेंद्र शर्मा के रसूख के कारण महेंद्र चावला की कोई भी सुनवाई नहीं हुई.
ये भी पढ़ेंः अंबाला छावनी से विधायक अनिल विज का बयान, 'अच्छा हुआ अब अंबाला शहर से पीछा छूटा'
DGP और SP को नोटिस जारी
कार्रवाई नहीं होने से नाराज महेंद्र चावला ने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मई महीने में आदेश जारी किए. लेकिन लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद भी हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं हुई. जिसके बाद महेंद्र चावला ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर न्याय की गुहार लगाई. जिस पर हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और पुलिस की लापरवाही को देखते हुए डीजीपी हरियाणा मनोज यादव और एसपी पानीपत सुमित कुमार को अवमानना का नोटिस जारी कर 2 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है.
ये भी पढ़ेंः ईटीवी भारत की खबर का असर, आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों पर गिरी गाज