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हरियाणा के DGP और पानीपत के SP को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस, आसाराम केस के मुख्य गवाह ने दायर की थी याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आसाराम प्रकरण के मुख्य गवाह महेंद्र चावला की याचिका पर सुनवाई करते हुए डीजीपी हरियाणा मनोज यादव और पानीपत के एसपी सुमित कुमार को अवमानना का नोटिस जारी किया है. जानें कोर्ट ने क्यों भेजा है नोटिस

हरियाणा के DGP और पानीपत के SP को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस
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Published : Sep 11, 2019, 11:29 PM IST

पानीपतः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आसाराम प्रकरण के मुख्य गवाह महेंद्र चावला की याचिका पर सुनवाई करते हुए डीजीपी हरियाणा मनोज यादव और पानीपत के एसपी सुमित कुमार को अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर डीजीपी और एसपी से 2 नवंबर तक जवाब मांगा है.

जांच पाई गई थी झूठी
आसाराम से समझौते का दबाव बनाने के लिए सनौली खुर्द गांव के पूर्व सरपंच सुरेंद्र शर्मा और आसाराम के अन्य अनुयायियों ने 2018 में महेंद्र चावला के विरुद्ध लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर एसपी और डीसी को शिकायत दी थी. जिसमें पानीपत पुलिस के उच्च अधिकारियों की जांच में झूठा पाया गया. इसके बाद महेंद्र चावला ने पानीपत पुलिस और हरियाणा पुलिस के बड़े अधिकारियों को सुरेंद्र शर्मा और अन्य के विरुद्ध धारा 182- 211-120 बी आदि धाराओं में केस दर्ज करने के लिए अनेक बार प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन आसाराम के प्रभाव और सुरेंद्र शर्मा के रसूख के कारण महेंद्र चावला की कोई भी सुनवाई नहीं हुई.

हरियाणा के DGP और पानीपत के SP को हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना का नोटिस.

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DGP और SP को नोटिस जारी
कार्रवाई नहीं होने से नाराज महेंद्र चावला ने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मई महीने में आदेश जारी किए. लेकिन लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद भी हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं हुई. जिसके बाद महेंद्र चावला ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर न्याय की गुहार लगाई. जिस पर हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और पुलिस की लापरवाही को देखते हुए डीजीपी हरियाणा मनोज यादव और एसपी पानीपत सुमित कुमार को अवमानना का नोटिस जारी कर 2 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है.

ये भी पढ़ेंः ईटीवी भारत की खबर का असर, आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों पर गिरी गाज

पानीपतः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आसाराम प्रकरण के मुख्य गवाह महेंद्र चावला की याचिका पर सुनवाई करते हुए डीजीपी हरियाणा मनोज यादव और पानीपत के एसपी सुमित कुमार को अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर डीजीपी और एसपी से 2 नवंबर तक जवाब मांगा है.

जांच पाई गई थी झूठी
आसाराम से समझौते का दबाव बनाने के लिए सनौली खुर्द गांव के पूर्व सरपंच सुरेंद्र शर्मा और आसाराम के अन्य अनुयायियों ने 2018 में महेंद्र चावला के विरुद्ध लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर एसपी और डीसी को शिकायत दी थी. जिसमें पानीपत पुलिस के उच्च अधिकारियों की जांच में झूठा पाया गया. इसके बाद महेंद्र चावला ने पानीपत पुलिस और हरियाणा पुलिस के बड़े अधिकारियों को सुरेंद्र शर्मा और अन्य के विरुद्ध धारा 182- 211-120 बी आदि धाराओं में केस दर्ज करने के लिए अनेक बार प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन आसाराम के प्रभाव और सुरेंद्र शर्मा के रसूख के कारण महेंद्र चावला की कोई भी सुनवाई नहीं हुई.

हरियाणा के DGP और पानीपत के SP को हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना का नोटिस.

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DGP और SP को नोटिस जारी
कार्रवाई नहीं होने से नाराज महेंद्र चावला ने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मई महीने में आदेश जारी किए. लेकिन लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद भी हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं हुई. जिसके बाद महेंद्र चावला ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर न्याय की गुहार लगाई. जिस पर हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और पुलिस की लापरवाही को देखते हुए डीजीपी हरियाणा मनोज यादव और एसपी पानीपत सुमित कुमार को अवमानना का नोटिस जारी कर 2 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है.

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Intro:एंकर -- माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने गांव सनौली खुर्द निवासी आसाराम प्रकरण के मुख्य गवाह महेंद्र चावला की याचिका पर सुनवाई करते हुए डीजीपी हरियाणा मनोज यादव व सुमित कुमार एसपी पानीपत को हाई कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर 2 नवंबर तक जवाब मांगा है आसाराम से समझौते का दबाव बनाने के लिए गांव सनौली खुर्द के पूर्व सरपंच ने लोगों के साथ किया था पानीपत में प्रदर्शन जांच झूठी पाई जाने पर पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने पर महेंद्र चावला ने न्यायालय में लगाई थी अपील ।


Body:वीओ -- आसाराम से समझौते का दबाव बनाने के लिए गांव सनौली खुर्द के पूर्व सरपंच सुरेंद्र शर्मा व आसाराम के अन्य अनुयायियों ने 2018 में महेंद्र चावला के विरुद्ध लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर एसपी व डीसी को शिकायत दी थी जो पानीपत पुलिस के उच्च अधिकारियों की जांच में जुटी पाई गई थी जिसके बाद महेंद्र चावला ने पानीपत पुलिस व हरियाणा पुलिस के बड़े अधिकारियों को सुरेंद्र शर्मा व अन्य के विरुद्ध धारा 182- 211 व 120 बी आदि धाराओं में केस दर्ज करने के लिए अनेक बार प्रार्थना पत्र दिए परंतु आसाराम के प्रभाव व सुरेंद्र शर्मा के रसूख के कारण महेंद्र चावला की कोई भी सुनवाई नहीं हुई जिसके बाद महेंद्र चावला ने माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की तो सुनवाई के बाद माननीय हाईकोर्ट ने मई महीने में आदेश जारी किए परंतु लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद भी हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं हुई जिसके बाद महेंद्र चावला ने पुणे हाईकोर्ट में याचिका डाल कर न्याय की गुहार लगाई जिस पर हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता व पुलिस की लापरवाही को देखते हुए मनोज यादव डीजीपी हरियाणा व सुमित कुमार एसपी पानीपत कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर 2 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है



Conclusion:बाइट महेंद्र चावला -आसाराम केस के अहम गवाह
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