पंचकूला: सेक्टर-5 के निजी होटल में युवती को शराब पिलाकर दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सूरा की अदालत ने दोषी को 10 साल कैद और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. युवती ने 1 मार्च 2018 को महिला पुलिस थाने में शिकायत दी थी कि उसको जानकर कमल उर्फ कुनाल ने पंचकूला सेक्टर-5 के निजी होटल में बुलाया और उसे शराब पिलाकर बेहोश कर दिया. पीड़िता का आरोप है कि बेहोशी की हालत में कमल उर्फ कुनाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया.
मामले में पुलिस ने धारा 328, 376 के तहत महिला थाना में केस दर्ज किया. पीड़िता का मेडिकल करवाया गया और होटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली. कुनाल को 3 मार्च 2018 को उसके साथी आशीष उर्फ आशु के साथ गिरफ्तार किया गया था.
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दोषी कुनाल खांजापुर गांव, जिला मुज्जफरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. जो हाल में चंडीगढ़ में रहता था. कमल उर्फ कुनाल और आशीष उर्फ आशु के खिलाफ पुलिस ने 31 मई 2018 को कोर्ट में चालान पेश किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सेशन जज पंचकूला नरेन्द्र सूरा ने दोषी कमल उर्फ कुनाल को 10 साल की सजा और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि आशीष उर्फ आशु को बरी कर दिया है.