ETV Bharat / state

पंचकूला: रेप के दोषी को 10 साल की कैद और 2 लाख रुपये जुर्माना - पंचकूला सेक्टर-5 न्यूज

पंचकूला जिला कोर्ट ने रेप मामले में सुनवाई करते हुए कुनाल को दोषी ठहराया. जिला कोर्ट ने उसे 10 साल की कैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

Rape convict imprisoned for 10 years
Rape convict imprisoned for 10 years
author img

By

Published : Jun 17, 2020, 7:21 AM IST

पंचकूला: सेक्टर-5 के निजी होटल में युवती को शराब पिलाकर दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सूरा की अदालत ने दोषी को 10 साल कैद और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. युवती ने 1 मार्च 2018 को महिला पुलिस थाने में शिकायत दी थी कि उसको जानकर कमल उर्फ कुनाल ने पंचकूला सेक्टर-5 के निजी होटल में बुलाया और उसे शराब पिलाकर बेहोश कर दिया. पीड़िता का आरोप है कि बेहोशी की हालत में कमल उर्फ कुनाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

मामले में पुलिस ने धारा 328, 376 के तहत महिला थाना में केस दर्ज किया. पीड़िता का मेडिकल करवाया गया और होटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली. कुनाल को 3 मार्च 2018 को उसके साथी आशीष उर्फ आशु के साथ गिरफ्तार किया गया था.

ये भी पढ़ें- गौकशी में हिंदू लड़के भी हैं शामिल, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस: सीएम मनोहर लाल

दोषी कुनाल खांजापुर गांव, जिला मुज्जफरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. जो हाल में चंडीगढ़ में रहता था. कमल उर्फ कुनाल और आशीष उर्फ आशु के खिलाफ पुलिस ने 31 मई 2018 को कोर्ट में चालान पेश किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सेशन जज पंचकूला नरेन्द्र सूरा ने दोषी कमल उर्फ कुनाल को 10 साल की सजा और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि आशीष उर्फ आशु को बरी कर दिया है.

पंचकूला: सेक्टर-5 के निजी होटल में युवती को शराब पिलाकर दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सूरा की अदालत ने दोषी को 10 साल कैद और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. युवती ने 1 मार्च 2018 को महिला पुलिस थाने में शिकायत दी थी कि उसको जानकर कमल उर्फ कुनाल ने पंचकूला सेक्टर-5 के निजी होटल में बुलाया और उसे शराब पिलाकर बेहोश कर दिया. पीड़िता का आरोप है कि बेहोशी की हालत में कमल उर्फ कुनाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

मामले में पुलिस ने धारा 328, 376 के तहत महिला थाना में केस दर्ज किया. पीड़िता का मेडिकल करवाया गया और होटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली. कुनाल को 3 मार्च 2018 को उसके साथी आशीष उर्फ आशु के साथ गिरफ्तार किया गया था.

ये भी पढ़ें- गौकशी में हिंदू लड़के भी हैं शामिल, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस: सीएम मनोहर लाल

दोषी कुनाल खांजापुर गांव, जिला मुज्जफरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. जो हाल में चंडीगढ़ में रहता था. कमल उर्फ कुनाल और आशीष उर्फ आशु के खिलाफ पुलिस ने 31 मई 2018 को कोर्ट में चालान पेश किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सेशन जज पंचकूला नरेन्द्र सूरा ने दोषी कमल उर्फ कुनाल को 10 साल की सजा और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि आशीष उर्फ आशु को बरी कर दिया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.