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रंजीत मर्डर केस में हुई सुनवाई, गवाह अखिल ने गवाही देने से किया इंकार - hindi news

रंजीत हत्या मामले में आज पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मामले के कई आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए. वहीं मुख्य आरोपी राम रहीम और कृष्णा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए.

रंजीत मर्डर मामले में हुई सुनवाई
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Published : Jun 1, 2019, 2:01 PM IST

पंचकूला: डेरा प्रबंधक रहे रंजीत की हत्या मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई में के दौरान आरोपी जसबीर, सबदिल, अवतार प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए. वहीं आरोपी गुरमीत राम रहीम और आरोपी कृष्णा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए. मामले में छठा आरोपी इंदरसेन हाजरी माफी के चलते पेश नहीं हुआ.

क्या खास रहा सुनवाई के दौरान ? जानिए

सुनवाई के दौरान अखिल नामक गवाह के बयान दर्ज होने थे. लेकिन गवाह अखिल ने मामले में गवाही देने से मना कर दिया. जिसके चलते उसकी गवाही नहीं हुई. आपको बता दें कि अखिल अम्बाला से आया था जो कि पेशे से वकील है.

दरअसल बचाव पक्ष ने याचिका लगा कर कोर्ट से कहा था कि वे वकील फकीर चंद के जूनियर अखिल की गवाही करवाना चाहते हैं. क्योंकि अखिल वकील फकीर चंद के जूनियर वकील थे. जब फकीर चंद ने खट्टा सिंह की याचिका लगाई थी.

क्लिक कर देखें वीडियो.

वहीं गवाही पर पहुंचने पर अखिल ने कहा कि वे उस समय फकीर चंद के जूनियर नहीं थे और गवाही देने से मना कर दिया.

गवाह अखिल के गवाही देने से मना करने के बाद बचाव पक्ष ने एक याचिका लगाई और याचिका लगा कर मृतक वकील फकीर चंद के जूनियर वकील सुधीर सहगल की गवाही करवाने की अपील की. मामले की अगली सुनवाई अब 6 जुलाई को होगी. इस दौरान सीबीआई बचाव पक्ष की याचिका का जवाब देगी. जिसके बाद सीबीआई कोर्ट याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी.

पंचकूला: डेरा प्रबंधक रहे रंजीत की हत्या मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई में के दौरान आरोपी जसबीर, सबदिल, अवतार प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए. वहीं आरोपी गुरमीत राम रहीम और आरोपी कृष्णा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए. मामले में छठा आरोपी इंदरसेन हाजरी माफी के चलते पेश नहीं हुआ.

क्या खास रहा सुनवाई के दौरान ? जानिए

सुनवाई के दौरान अखिल नामक गवाह के बयान दर्ज होने थे. लेकिन गवाह अखिल ने मामले में गवाही देने से मना कर दिया. जिसके चलते उसकी गवाही नहीं हुई. आपको बता दें कि अखिल अम्बाला से आया था जो कि पेशे से वकील है.

दरअसल बचाव पक्ष ने याचिका लगा कर कोर्ट से कहा था कि वे वकील फकीर चंद के जूनियर अखिल की गवाही करवाना चाहते हैं. क्योंकि अखिल वकील फकीर चंद के जूनियर वकील थे. जब फकीर चंद ने खट्टा सिंह की याचिका लगाई थी.

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वहीं गवाही पर पहुंचने पर अखिल ने कहा कि वे उस समय फकीर चंद के जूनियर नहीं थे और गवाही देने से मना कर दिया.

गवाह अखिल के गवाही देने से मना करने के बाद बचाव पक्ष ने एक याचिका लगाई और याचिका लगा कर मृतक वकील फकीर चंद के जूनियर वकील सुधीर सहगल की गवाही करवाने की अपील की. मामले की अगली सुनवाई अब 6 जुलाई को होगी. इस दौरान सीबीआई बचाव पक्ष की याचिका का जवाब देगी. जिसके बाद सीबीआई कोर्ट याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी.

Intro:गुरमीत राम रहीम के ढेर प्रबंधक रंजीत की हत्या के मामले में आज पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई में आरोपी जसबीर, सबदिल, अवतार प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। वहीं आरोपी गुरमीत राम रहीम और आरोपी कृष्ण वीसी के जरिये कोर्ट में पेश हुए। मामले में छठे आरोपी इंदरसैन हाजरी माफी के चलते पेश नहीं हुए।


Body:सुनवाई में आज अखिल नामक गवाह के बयान दर्ज होने थे लेकिन गवाह अखिल ने मामले में गवाही देने से मना कर दिया जिसके चलते उसकी गवाही नहीं हुई। आपको बता दें कि अखिल अम्बाला से आया था जोकि पेशे से वकील है। दरअसल बचाव पक्ष ने याचिका लगा कर कोर्ट से कहा था कि वे वकील फ़क़ीर चंद के जूनियर अखिल की गवाही करवाना चाहते है क्योंकि अखिल वकील फ़क़ीर चंद के जूनियर वकील थे जब फकीर चंद ने खट्टा सिंह की याचिका लगाई थी। वहीं गवाही पर पहुंचने पर अखिल ने कहा कि वे उस समय फकीर चंद के जूनियर नहीं थे जब वकील फकीर चंद ने खट्टा सिंह की याचिका लगाई थी, जिसके चलते अखिल ने गवाही देने से मना कर दिया। आपको बता दें कि वकील फकीर चंद की मौत हो चुकी है।



Conclusion:वहीं गवाह अखिल के गवाही देने से मना करने के बाद बचाव पक्ष ने एक याचिका लगाई और याचिका लगा कर मृतक वकील फकीर चंद के जूनियर वकील सुधीर सहगल की गवाह करवाने को लेकर याचिका लगाई। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई अब 6 जुलाई को होगी और 6 जुलाई को सीबीआई बचाव पक्ष की इस याचिका का जवाब देगी जिसके बाद सीबीआई कोर्ट याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी।

BYTE - एचपीएस वर्मा, सीबीआई वकील।
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