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रंजीत हत्या मामले में राम रहीम को झटका, कोर्ट ने जज बदलने की मांग वाली याचिका की खारिज - पंचकूला सीबीआई कोर्ट

डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट से झटका लगा है. सीबीआई ने डेरा मैनेजर रंजीत हत्या मामले की सुनवाई के लिए जज बदलने की वाली याचिका को खारिज किया है.

CBI Court Panchkula
सीबीआई कोर्ट, पंचकूला
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Published : Dec 10, 2019, 3:22 PM IST

पंचकूला: साध्वी यौन शोषण व पत्रकार की हत्या के मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम को झटका लगा है. पंचकूला स्थित सीबीआई कोर्ट ने डेरा मैनेजर रंजीत की हत्या मामले की सुनवाई के लिए जज बदलने की मांग की थी. जिसको सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया. वहीं कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रंजीत हत्या मामले पर जल्द ही फैसला आ सकता है. साथ ही 14 दिसंबर को मामले की फाइनल बहस शुरू की जाएगी.

वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ राम रहीम
जानकारी के अनुसार डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर रंजीत हत्या मामले में आज सुनवाई पूरी करली गई है. मामले के मुख्य आरोपी राम रहीम को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई के दौरान वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया और बाकी अन्य आरोपियों को प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश किया गया.

सीबीआई कोर्ट, पंचकूला

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पिछली सुनवाई के दौरान लगाई याचिका
पिछली सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ चल रहे रंजीत मर्डर केस में जज बदलने की मांग की गई थी. इस संबंध में आरोपित कृष्ण लाल ने याचिका लगाई थी, आरोपी का कहना था कि इस मामले में सुनवाई कर रहे जज पहले भी राम रहीम के खिलाफ दो मामलों में फैसला सुना चुके हैं. इसलिए उन्हें इस मामले से अलग किया जाना चाहिए. वहीं, सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि बचाव पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं.

रंजीत हत्या मामला साल 2002 का है और 2003 में यह मामला सीबीआई के पास आया था. मामले में कुल 6 आरोपी हैं जिसमें से एक आरोपी का नाम सबदिल है, दूसरा जसवीर, तीसरा अवतार, चौथा इंद्रसेन है. जिसकी उम्र करीब 87 साल है और कोर्ट ने उसको हाजिरी माफी पर रखा है. वही पांचवे आरोपी कृष्ण लाल है जोकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में सजा काट रहा है. और छठा आरोपी गुरमीत राम रहीम है. गुरमीत राम रहीम भी पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले और साध्वी यौन शोषण मामले में सुनारिया जेल में सजा काट रहा है.

ये भी पढ़ें:प्रदेश में अब हर तीन महीने में होगा रोजगार मेले का आयोजन- दुष्यंत चौटाला

पंचकूला: साध्वी यौन शोषण व पत्रकार की हत्या के मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम को झटका लगा है. पंचकूला स्थित सीबीआई कोर्ट ने डेरा मैनेजर रंजीत की हत्या मामले की सुनवाई के लिए जज बदलने की मांग की थी. जिसको सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया. वहीं कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रंजीत हत्या मामले पर जल्द ही फैसला आ सकता है. साथ ही 14 दिसंबर को मामले की फाइनल बहस शुरू की जाएगी.

वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ राम रहीम
जानकारी के अनुसार डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर रंजीत हत्या मामले में आज सुनवाई पूरी करली गई है. मामले के मुख्य आरोपी राम रहीम को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई के दौरान वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया और बाकी अन्य आरोपियों को प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश किया गया.

सीबीआई कोर्ट, पंचकूला

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पिछली सुनवाई के दौरान लगाई याचिका
पिछली सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ चल रहे रंजीत मर्डर केस में जज बदलने की मांग की गई थी. इस संबंध में आरोपित कृष्ण लाल ने याचिका लगाई थी, आरोपी का कहना था कि इस मामले में सुनवाई कर रहे जज पहले भी राम रहीम के खिलाफ दो मामलों में फैसला सुना चुके हैं. इसलिए उन्हें इस मामले से अलग किया जाना चाहिए. वहीं, सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि बचाव पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं.

रंजीत हत्या मामला साल 2002 का है और 2003 में यह मामला सीबीआई के पास आया था. मामले में कुल 6 आरोपी हैं जिसमें से एक आरोपी का नाम सबदिल है, दूसरा जसवीर, तीसरा अवतार, चौथा इंद्रसेन है. जिसकी उम्र करीब 87 साल है और कोर्ट ने उसको हाजिरी माफी पर रखा है. वही पांचवे आरोपी कृष्ण लाल है जोकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में सजा काट रहा है. और छठा आरोपी गुरमीत राम रहीम है. गुरमीत राम रहीम भी पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले और साध्वी यौन शोषण मामले में सुनारिया जेल में सजा काट रहा है.

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साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे दोषी गुरमीत राम रहीम पर चल रहे डेरे के मैनेजर रंजीत मर्डर मामले में आज पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई में आरोपी गुरमीत राम रहीम वीसी से पेश हुए। वहीं आरोपी कृष्ण हाजरी माफी पर रह। तो बाकी आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई में आज सीबीआई जज ने बचाव पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।




Body:रंजीत मर्डर मामले में आज पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई में आज सीबीआई जज ने बचाव पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया जोकि पिछली सुनवाई में लगाई गई थी। दरअसल पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष ने याचिका लगाकर मांग की थी कि वह इस मामले की सुनवाई किसी और कोर्ट में करवाना चाहते हैं। वहीं बचाव पक्ष की याचिका पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 14 दिसंबर को होगी और 14 दिसंबर को मामले में फाइनल बहस शुरू की जाएगी.




Conclusion:
रंजीत मर्डर मामला 2002 का है और 2003 में यह मामला सीबीआई के पास आया था। मामले में कुल 6 आरोपी हैं जिसमें से एक आरोपी का नाम सबदिल है, दूसरे का नाम जसवीर है, तीसरे का नाम अवतार है, चौथे का नाम इंद्रसेन है, जिसकी उम्र करीब 87 साल है जोकि हाजिरी माफी पर है। वही पांचवे आरोपी का नाम कृष्ण है जोकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में सजा काट रहा है। और छठा आरोपी गुरमीत राम रहीम है जोकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले और साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहा है।



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