पंचकूला: एफआईआर नंबर-345 में गुरमीत राम रहीम को आरोपी बनाए जाने को लेकर सीजेएम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी. याचिकाकर्ता खट्टा सिंह ने बताया कि उनके द्वारा बीते दिनों सीजेएम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी. जिसमें मांग की गई थी कि गुरमीत राम रहीम को भी एफआईआर नंबर-345 में आरोपी बनाया जाए.
3 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
खट्टा सिंह ने बताया कि उनकी याचिका पर शनिवार को सीजीएम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सीजीएम रोहित की प्रमोशन होने के चलते याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. खट्टा सिंह ने बताया कि जज ने 18 जनवरी को सुनवाई करने से मना कर दिया है. वहीं अब याचिका पर अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी.
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आपको बता दें कि साध्वी यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में भड़के दंगों को लेकर एफआईआर नंबर-345 दर्ज की गई थी, जिसमें हनीप्रीत सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था. जबकि इस एफआईआर में गुरमीत राम रहीम को आरोपी नहीं बनाया गया था.
गुरमीत राम रहीम को एफआईआर नंबर-345 में आरोपी बनाए जाने को लेकर खट्टा सिंह ने एक याचिका सीजेएम कोर्ट में लगाई थी. जिस पर उनकी ओर से हवाला दिया गया था कि पंचकूला सहित अन्य जिलों व राज्यों में भड़की हिंसा का कारण गुरमीत राम रहीम था और गुरमीत राम रहीम के इशारों पर ही हिंसा हुई थी.