पंचकूला: मानेसर लैंड डील मामले में आज पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई.सुनवाई के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. लेकिन कोर्ट में स्ट्राइक के चलते सुनवाई नहीं हो पाई, केवल आरोपियों की हाजिरी लगाई गई. मीडिया ने जब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से गुरुवार को चंडीगढ़ में ईडी की ओर से हुई कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो वो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए.
यह है मामला
27 अगस्त 2004 को एचएसआईआईडीसी ने इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के लिए मानेसर, लखनौला, नौरंगपुर में 912 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी किया. राज्य सरकार ने 224 एकड़ जमीन को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया, 688 एकड़ जमीन अधिग्रहण के दायरे में रही. इसके बाद कई बिल्डरों ने किसानों से जमीन खरीदना शुरू कर दिया. 24 अगस्त 2007 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अधिग्रहण प्रक्रिया रद कर दी. फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बिल्डरों ने किसानों को जमीन के बदले जो भी रकम दी है वह वापस नहीं होगी. जमीन मालिक को जो पैसा बिल्डर ने दिया है, वह मुआवजा माना जाएगा. अगर मुआवजा बकाया है तो राज्य सरकार देगी. जहां मुआवजे से ज्यादा रकम मिली है, वह रकम वापस नहीं होगी. जिसने बिल्डरों को जमीन और फ्लैट अलॉटमेंट के बदले रकम दी है, वह रकम वापस पाने का हकदार होगा. तीसरे पक्ष को रिफंड या अलॉट किए गए प्लॉट या फ्लैट में हिस्सा मिलेगा.