ETV Bharat / state

मानेसर लैंड स्कैम मामला: कोर्ट में पेश हुए हुड्डा, नहीं हुई सुनवाई

पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में वकीलों की स्ट्राइक के चलते आज सुनवाई नहीं हुई. जिसके चलते मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी.

author img

By

Published : Jul 26, 2019, 2:24 PM IST

कोर्ट जाते पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा

पंचकूला: मानेसर लैंड डील मामले में आज पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई.सुनवाई के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. लेकिन कोर्ट में स्ट्राइक के चलते सुनवाई नहीं हो पाई, केवल आरोपियों की हाजिरी लगाई गई. मीडिया ने जब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से गुरुवार को चंडीगढ़ में ईडी की ओर से हुई कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो वो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए.

मानेसर लैंड स्कैम मामले में स्ट्राइक के चलते नहीं हुई सुनवाई
आरोपी एम.एस तायल पर लगाए गए चार्ज पर आज कोर्ट में बहस होनी थी जोकि पिछली सुनवाई से जारी थी. बचाव पक्ष वकील अभिषेक राणा ने बताया कि गुरुग्राम के सोहना में वकील की हुई मौत के कारण आज पंचकूला विशेष सीबीआई कोर्ट में स्ट्राइक रही, जिसके चलते सीबीआई कोर्ट में आरोपी एम.एस तायल पर लगाए गए चार्ज पर बहस नहीं हो सकी. बचाव पक्ष वकील ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी और आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर 6 अगस्त को बहस होगी.

यह है मामला

27 अगस्त 2004 को एचएसआईआईडीसी ने इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के लिए मानेसर, लखनौला, नौरंगपुर में 912 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी किया. राज्य सरकार ने 224 एकड़ जमीन को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया, 688 एकड़ जमीन अधिग्रहण के दायरे में रही. इसके बाद कई बिल्डरों ने किसानों से जमीन खरीदना शुरू कर दिया. 24 अगस्त 2007 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अधिग्रहण प्रक्रिया रद कर दी. फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बिल्डरों ने किसानों को जमीन के बदले जो भी रकम दी है वह वापस नहीं होगी. जमीन मालिक को जो पैसा बिल्डर ने दिया है, वह मुआवजा माना जाएगा. अगर मुआवजा बकाया है तो राज्य सरकार देगी. जहां मुआवजे से ज्यादा रकम मिली है, वह रकम वापस नहीं होगी. जिसने बिल्डरों को जमीन और फ्लैट अलॉटमेंट के बदले रकम दी है, वह रकम वापस पाने का हकदार होगा. तीसरे पक्ष को रिफंड या अलॉट किए गए प्लॉट या फ्लैट में हिस्सा मिलेगा.

पंचकूला: मानेसर लैंड डील मामले में आज पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई.सुनवाई के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. लेकिन कोर्ट में स्ट्राइक के चलते सुनवाई नहीं हो पाई, केवल आरोपियों की हाजिरी लगाई गई. मीडिया ने जब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से गुरुवार को चंडीगढ़ में ईडी की ओर से हुई कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो वो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए.

मानेसर लैंड स्कैम मामले में स्ट्राइक के चलते नहीं हुई सुनवाई
आरोपी एम.एस तायल पर लगाए गए चार्ज पर आज कोर्ट में बहस होनी थी जोकि पिछली सुनवाई से जारी थी. बचाव पक्ष वकील अभिषेक राणा ने बताया कि गुरुग्राम के सोहना में वकील की हुई मौत के कारण आज पंचकूला विशेष सीबीआई कोर्ट में स्ट्राइक रही, जिसके चलते सीबीआई कोर्ट में आरोपी एम.एस तायल पर लगाए गए चार्ज पर बहस नहीं हो सकी. बचाव पक्ष वकील ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी और आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर 6 अगस्त को बहस होगी.

यह है मामला

27 अगस्त 2004 को एचएसआईआईडीसी ने इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के लिए मानेसर, लखनौला, नौरंगपुर में 912 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी किया. राज्य सरकार ने 224 एकड़ जमीन को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया, 688 एकड़ जमीन अधिग्रहण के दायरे में रही. इसके बाद कई बिल्डरों ने किसानों से जमीन खरीदना शुरू कर दिया. 24 अगस्त 2007 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अधिग्रहण प्रक्रिया रद कर दी. फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बिल्डरों ने किसानों को जमीन के बदले जो भी रकम दी है वह वापस नहीं होगी. जमीन मालिक को जो पैसा बिल्डर ने दिया है, वह मुआवजा माना जाएगा. अगर मुआवजा बकाया है तो राज्य सरकार देगी. जहां मुआवजे से ज्यादा रकम मिली है, वह रकम वापस नहीं होगी. जिसने बिल्डरों को जमीन और फ्लैट अलॉटमेंट के बदले रकम दी है, वह रकम वापस पाने का हकदार होगा. तीसरे पक्ष को रिफंड या अलॉट किए गए प्लॉट या फ्लैट में हिस्सा मिलेगा.

Intro:मानेसर प्लांट आवंटन मामले में आज पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई में आरोपी व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में स्ट्राइक के चलते आज सुनवाई में कोई कार्रवाई नहीं हुई और केवल आरोपियों की हाजिरी लगी। सुनवाई के बाद भूपेंदर सिंह हुड्डा से जब ई.डी द्वारा चंडीगढ़ में कई गई पूछताछ बारे सवाल पूछा गया तो हुड्डा मीडिया से सवालों से बचते नजर आए और मीडिया को निवास स्थान पर आने को कहा।


Body:आरोपी एम.एस तायल पर लगाये गए चार्ज पर आज कोर्ट में बहस होनी थी जोकि पिछली सुनवाई से जारी थी। बचाव पक्ष वकील अभिषेक राणा ने बताया कि गुड़गांव के सोहन में वकील की हुई मौत के चलते आज पंचकूला कोर्ट में स्ट्राइक रही, जिसके चलते सीबीआई कोर्ट में आरोपी एम.एस तायल पर लगाये गए चार्ज पर बहस जारी नहीं हो सकी।


Conclusion:बचाव पक्ष वकील ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी और आरोपियों पर लगाये गए चार्ज पर 6 अगस्त को बहस होगी।

बाइट - अभिषेक राणा, बचाव पक्ष वकील।

सुनवाई के बाद भूपेंदर सिंह हुड्डा से जब ई.डी द्वारा चंडीगढ़ में कई गई पूछताछ बारे सवाल पूछा गया तो हुड्डा मीडिया से सवालों से बचते नजर आए और मीडिया को निवास स्थान पर आने को कहा

बाइट - भूपेंदर सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.