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सोनीपत 2012 करप्शन एक्ट के मुकदमे में आया फैसला, 4 में से 2 आरोपी दोषी करार - excise department

2012 में सोनीपत के चार एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें शुक्रवार को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने चार आरोपियों में से दो को दोषी करार दिया है और दो को बरी कर दिया है.

सीबीआई कोर्ट, पंचकूला
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Published : May 17, 2019, 11:31 PM IST

पंचकूला: 2012 में दर्ज हुए करप्शन एक्ट के मामले में शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट ने 4 आरोपियों में से दो आरोपियों को दोषी करार दिया है और दो आरोपियों को बरी किया है. दोनों दोषियों को सीबीआई कोर्ट अब 17 मई को सजा सुनाएगा.

दरअसल मामला 2012 का सोनीपत का है. मामले में 4 आरोपी थे. जिसमें एक आरोपी का नाम राजेन्द्र है, दूसरे का नाम कमलकांत चोपड़ा, तीसरे का नाम बिजेन्दर राणा और चौथे आरोप का नाम आनंद है.

क्लिक कर देखें वीडियो

जानकारी के मुताबिक सोनीपत के एक व्यवसायी ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट में कार्यरत इंस्पेक्टर राजेन्द्र और इंस्पेक्टर कमलकांत चोपड़ा ने उनसे एमजी एसोसिएट्स नामक फर्म रजिस्टर्ड करवाने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी. जिसके बाद सीबीआई ने ट्रैप लगाकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

पंचकूला: 2012 में दर्ज हुए करप्शन एक्ट के मामले में शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट ने 4 आरोपियों में से दो आरोपियों को दोषी करार दिया है और दो आरोपियों को बरी किया है. दोनों दोषियों को सीबीआई कोर्ट अब 17 मई को सजा सुनाएगा.

दरअसल मामला 2012 का सोनीपत का है. मामले में 4 आरोपी थे. जिसमें एक आरोपी का नाम राजेन्द्र है, दूसरे का नाम कमलकांत चोपड़ा, तीसरे का नाम बिजेन्दर राणा और चौथे आरोप का नाम आनंद है.

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जानकारी के मुताबिक सोनीपत के एक व्यवसायी ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट में कार्यरत इंस्पेक्टर राजेन्द्र और इंस्पेक्टर कमलकांत चोपड़ा ने उनसे एमजी एसोसिएट्स नामक फर्म रजिस्टर्ड करवाने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी. जिसके बाद सीबीआई ने ट्रैप लगाकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

Intro:EXCLUSIVE -

कोर्ट के अंदर 4 आरोपी दाखिल हो रहे है। चार में से पहले दो आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, वीडियो ट्रीट कर दी जियेगा।

2012 में दर्ज हुए करप्शन एक्ट के मामले में आज सीबीआई कोर्ट ने 4 आरोपियों में से दो आरोपियों को दोषी करार दिया है और दो आरोपियों को बरी किया है। दोनों दोषियों को सीबीआई कोर्ट अब 17 मई को सजा सुनाएगा।




Body:दरअसल मामला 2012 का सोनीपत का है। मामले में 4 आरोपी थी, जिसमें एक आरोपी का नाम राजेन्द्र है, दूसरे का नाम कमलकांत चोपड़ा, तीसरे का नाम बिजेन्दर राणा और चौथे आरोप का नाम आनंद है। जानकारी के मुताबिक सोनीपत के एक व्यवसाई ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट में कार्यरत इंस्पेक्टर राजेन्द्र और इंस्पेक्टर कमलकांत चोपड़ा ने उनसे एमजी एसोसिएट्स नामक फर्म रजिस्टर्ड करवाने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। जिसके बाद सीबीआई ने ट्रैप लगाकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।


Conclusion:वही करीब 6 साल बाद आज सीबीआई ने एक मामले में चार आरोपियों में से आरोपी इंस्पेक्टर राजेन्द्र और आरोपी इंस्पेक्टर कमलकांत चोपड़ा को दोषी करार दिया है, वहीं आरोपी आनंद और बिजेन्दर राणा को बरी कर दिया। सीबीआई कोर्ट अब दोनों दोषियों को 17 मई को सजा सुनाएगी।
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