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400 साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला, 18 दिसंबर को अगली सुनवाई

सिरसा डेरा सच्चा सौदा में 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में आरोपी राम रहीम वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुआ. मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी.

साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवा
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Published : Nov 16, 2019, 2:58 PM IST

पंचकूला: गुरमीत राम रहीम के डेरे में 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में आरोपी राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुआ.

वहीं बाकी दो आऱोपी पंकज गर्ग और एमपी सिंह प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए. सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर फैसला पेंडिंग होने के चलते आज सीबीआई कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ कोर्ट में आरोपियों की हाजरी लगी. अब सीबीआई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी.

साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई

बता दें की पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई थी और सीबीआई से शिकायत कर्ताओं के बयानों की कॉपी की मांग की थी. जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने बचाव पक्ष को शिकायतकर्ताओं के बयानों की कॉपी तो दे दी थी, लेकिन कुछ बयानों की कॉपी नहीं दी थी. जिसके बाद सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर हाई कोर्ट से अपील की थी और कहा था कि वह बाकी बयानों की कॉपी बचाव पक्ष को नहीं दे सकती.

इसे भी पढ़ें: रंजीत मर्डर मामलाः एक गवाह का बयान दर्ज, वीसी के जरिए पेश हुआ राम रहीम

सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर तब तक रोक लगाई है जब तक हाई कोर्ट सीबीआई की याचिका का जवाब नहीं दे देता.

23 दिसंबर 2014 को दायर हुई थी याचिका
गौरतलब है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हंसराज चौहान की याचिका पर साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में 23 दिसंबर 2014 को सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. चौहान की याचिका में बाबा गुरमीत राम रहीम पर आरोप लगाते हुए कहा गया था कि उन्होंने कुछ चिकित्सकों के साथ मिलकर साधुओं को ईश्वर से मिलाने के नाम पर नपुंसक बनाया है.

पंचकूला: गुरमीत राम रहीम के डेरे में 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में आरोपी राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुआ.

वहीं बाकी दो आऱोपी पंकज गर्ग और एमपी सिंह प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए. सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर फैसला पेंडिंग होने के चलते आज सीबीआई कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ कोर्ट में आरोपियों की हाजरी लगी. अब सीबीआई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी.

साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई

बता दें की पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई थी और सीबीआई से शिकायत कर्ताओं के बयानों की कॉपी की मांग की थी. जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने बचाव पक्ष को शिकायतकर्ताओं के बयानों की कॉपी तो दे दी थी, लेकिन कुछ बयानों की कॉपी नहीं दी थी. जिसके बाद सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर हाई कोर्ट से अपील की थी और कहा था कि वह बाकी बयानों की कॉपी बचाव पक्ष को नहीं दे सकती.

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सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर तब तक रोक लगाई है जब तक हाई कोर्ट सीबीआई की याचिका का जवाब नहीं दे देता.

23 दिसंबर 2014 को दायर हुई थी याचिका
गौरतलब है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हंसराज चौहान की याचिका पर साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में 23 दिसंबर 2014 को सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. चौहान की याचिका में बाबा गुरमीत राम रहीम पर आरोप लगाते हुए कहा गया था कि उन्होंने कुछ चिकित्सकों के साथ मिलकर साधुओं को ईश्वर से मिलाने के नाम पर नपुंसक बनाया है.

Intro:नोट - खबर के साथ फ़ाइल शॉट्स लगाये गए हैं।

सिरसा स्थित गुरमीत राम रहीम के डेरे में 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में आज सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में आरोपी गुरमीत राम रहीम वीसी के जरिए पेश हुआ तो बाकी दो आरोपी पंकज गर्ग और एमपी सिंह प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर फैसला पेंडिंग होने के चलते आज सीबीआई कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोर्ट में आरोपियों की केवल हाजरी लगी। अब सीबीआई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।




Body:आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई थी और याचिका लगाकर सीबीआई से शिकायतकर्ताओं के बयानों की कॉपी की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने बचाव पक्ष को शिकायतकर्ताओं के बयानों की कॉपी तो दे दी थी लेकिन कुछ बयानों की कॉपी नहीं दी थी। जिसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर हाईकोर्ट से अपील की थी और कहा था कि वह बाकी के बयानों की कॉपी बचाव पक्ष को नहीं दे सकती।




Conclusion:वहीं सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर तब तक रोक लगाई है जब तक हाई कोर्ट सीबीआई की याचिका का जवाब नहीं दे देता।
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