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पंचकूला हिंसा मामला: कोर्ट में पेश नहीं हुई हनीप्रीत, ईटीवी भारत के पास याचिका की एक्सक्लूसिव कॉपी

हनीप्रीत के वकील ने कोर्ट में हनीप्रीत की तबीयत ठीक ना होने की याचिका लगाई. जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी ईटीवी भारत के पास है.

हनीप्रीत
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Published : Sep 9, 2019, 6:50 PM IST

पंचकूला: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुई हिंसा मामले में दर्ज FIR नंबर 354 पर विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. मामले में राम रहीम की करीबी हनीप्रीत कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से पेश नहीं हुई. जिसके बाद हनीप्रीत के वकील ने कोर्ट में हनीप्रीत की तबीयत ठीक ना होने की याचिका लगाई.

याचिका में मीडिया का भी जिक्र किया गया है. हनीप्रीत के वकील ने कहा प्रत्यक्ष रूप से पेश होने पर मीडिया से हनीप्रीत को काफी परेशानी होती है. हनीप्रीत की याचिका में वकील ने उसको प्रत्यक्ष रूप से पेश होने की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अपील की है.

बता दें की पंचकूला हिंसा मामले में 35 आरोपी बेल पर हैं और 5 आरोपी जेल में बंद हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 सिंतबर को होगी.

panchkula violence case
ईटीवी भारत के पास याचिका की एक्सक्लूसिव कॉपी

ये है पूरा मामला
25 अगस्त 2017 को पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी माना था. कोर्ट का फैसला आते ही राम रहीम के समर्थक भड़क उठे थे और उन्होंने जिले में जमकर तोड़फोड़ की. इस दौरान डेरा समर्थकों ने मीडिया की गाड़ियों को भी फूंक दिया. पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की और जमकर उत्पात मचाया.

पंचकूला: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुई हिंसा मामले में दर्ज FIR नंबर 354 पर विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. मामले में राम रहीम की करीबी हनीप्रीत कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से पेश नहीं हुई. जिसके बाद हनीप्रीत के वकील ने कोर्ट में हनीप्रीत की तबीयत ठीक ना होने की याचिका लगाई.

याचिका में मीडिया का भी जिक्र किया गया है. हनीप्रीत के वकील ने कहा प्रत्यक्ष रूप से पेश होने पर मीडिया से हनीप्रीत को काफी परेशानी होती है. हनीप्रीत की याचिका में वकील ने उसको प्रत्यक्ष रूप से पेश होने की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अपील की है.

बता दें की पंचकूला हिंसा मामले में 35 आरोपी बेल पर हैं और 5 आरोपी जेल में बंद हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 सिंतबर को होगी.

panchkula violence case
ईटीवी भारत के पास याचिका की एक्सक्लूसिव कॉपी

ये है पूरा मामला
25 अगस्त 2017 को पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी माना था. कोर्ट का फैसला आते ही राम रहीम के समर्थक भड़क उठे थे और उन्होंने जिले में जमकर तोड़फोड़ की. इस दौरान डेरा समर्थकों ने मीडिया की गाड़ियों को भी फूंक दिया. पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की और जमकर उत्पात मचाया.

Intro:25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों के मामले में दर्ज अफेयर नंबर 345 में आज पंचकूला के एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में कुछ आरोपी वीसी के जरिए पेश हुए तो बाकी के आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर आज कोर्ट में बहस होनी थी जोकि आज सुनवाई में नहीं हो पाई। वही आज सुनवाई में आरोपी हनीप्रीत की ओर से कोर्ट में एक याचिका लगाई गई जिसमें हनीप्रीत के वकील ने मांग की कि हनीप्रीत को इस मामले में परमानेंट वीसी के जरिए पेश होने की इजाजत दी जाए।


Body:आपको बता दें कि हनीप्रीत की ओर से कोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया है कि हनीप्रीत के तबीयत ठीक नहीं है जिसके चलते हो आज प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश नहीं हो पाई। साथ ही याचिका में मीडिया का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कहा है कि प्रत्यक्ष रूप से पेश होने पर हनीप्रीत को मीडिया से दिक्कत होती है। हनीप्रीत की ओर से लगाई गई याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि कोर्ट हनीप्रीत को वीसी से पेश होने की अनुमति दें।




Conclusion:बचाव पक्ष वकील सुरेश कुमार रोहिला ने बताया कि आज चार्जेस पर बहस होनी थी लेकिन स्टेट की ओर से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कोर्ट में न पहुंचने के चलते नहीं हो पाई। वकील ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ट्रेनिंग पर गए हुए थे जिसके चलते उनकी ओर से कोर्ट से मांग की गई थी कि मामले में चार्ज पर बहस के लिए अगली तारीख लगा दी जाए, जिसे कोर्ट ने मान लिया और अगली तारीख लगा दी। रोहिल्ला ने बताया कि मामले की सुनवाई अब 27 सितंबर को होगी और 27 सिंतबर को आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर बहस होगी और साथ ही कोर्ट हनीप्रीत की ओर से लगाई गई याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा।

बाइट - सुरेश कुमार रोहिला, बचाव पक्ष वकील।
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