पंचकूला: 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों के मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. एफआईआर नंबर 345 पर पंचकूला के एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट में ये सुनवाई हुई.
कोर्ट में नहीं हुई बहस
कोर्ट में हुई सुनवाई में आरोपी हनीप्रीत और एक अन्य आरोपी सुखदीप कौर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और अन्य आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए. लेकिन कोर्ट में बहस नहीं हो पाई.
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15 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पंकज गर्ग ने बताया कि आरोपियों पर लगाये गए चार्ज पर बहस होनी थी, लेकिन किसी अन्य मामले की सुनवाई में व्यस्त होने के चलते इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी और आरोपियों की केवल हाजरी ही लगी. पंकज गर्ग ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई अब 15 अक्टूबर को होगी और आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर बहस होगी.
ये है पंचकूला हिंसा मामला
बता दें कि 25 अगस्त 2017 को सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया था. दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में डेरा समर्थकों ने हिंसा कर दी. हिंसा के दौरान आरोप है कि इन्होंने प्रेस फोटोग्राफरों के कैमरे छीने थे. इसके अलावा लोगों की बाइक और कारों को आग लगाकर जला दिया गया था. सेक्टर-5 थाने की पुलिस ने शिकायत के आधार पर तफ्तीश कर केस दर्ज किया था. मामले में राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत को भी आरोपी बनाया गया है.