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जाट आंदोलन में वित्त मंत्री के घर हुई आगजनी के मामले में सुनवाई, कोर्ट ने कहा दस्तावेज पूरे होने पर होगी बहस - trending news

जाट आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री कैप्टेन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में पंचकूला की सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई.

पंचकूला सीबीआई कोर्ट परिसर.
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Published : Feb 18, 2019, 5:22 PM IST

पंचकूला : जाट आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री कैप्टेन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में पंचकूला की सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान कुछ आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कुछ आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए. वहीं तीन आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए जिसके चलते उनकी असम्पशन लगाई गई.

क्लिक कर देखें वीडियो.
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बचाव पक्ष सतीश कादयान ने बताया कि सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट के बाकी बचे दस्तावेज नहीं दिए, जिसके उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई को बाकी दस्तावेज पेश करने की मांग की.

वकील ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी और दस्तावेज पूरे मिलने के बाद ही आरोपियों पर लगे चार्ज पर बहस की जाएगी.

पंचकूला : जाट आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री कैप्टेन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में पंचकूला की सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान कुछ आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कुछ आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए. वहीं तीन आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए जिसके चलते उनकी असम्पशन लगाई गई.

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बचाव पक्ष सतीश कादयान ने बताया कि सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट के बाकी बचे दस्तावेज नहीं दिए, जिसके उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई को बाकी दस्तावेज पेश करने की मांग की.

वकील ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी और दस्तावेज पूरे मिलने के बाद ही आरोपियों पर लगे चार्ज पर बहस की जाएगी.

Intro:जाट आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री कैप्टेन अभिमन्यू के घर हुई आगजनी का मामला।

पंचकूला की सीबीआई अदालत में हुई सुनवाई।

कुछ आरोपी प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ वीसी के जरिये हुए पेश।


Body:सीबीआई ने आज भी कोर्ट में नहीं दिए चार्जशीट के बाकी बचे दस्तावेज।

आज फिर बचाव पक्ष ने सीबीआई कोर्ट में लगाई याचिका।


Conclusion:बचाव पक्ष का कहना है कि सीबीआई ने चार्जशीट से जुड़े सभी दस्तावेज नहीं दिए।

याचिका लगा कर बचाव पक्ष ने दस्तावेज पूरे दिए जाने की मांग की।

मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।

BYTE - सतीश कादयान, बचाव पक्ष वकील।
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