पंचकूला: जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में बुधवार को पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. आज उन चार आरोपियों पर दोबारा चार्ज फ्रेम नहीं हो सके, जिन पर पिछली सुनवाई में भी चार्ज प्रेम नहीं हुए थे.
बचाव पक्ष के वकील सतीश कादियान ने बताया कि पिछली सुनवाई में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए गए थे, जबकि चार आरोपियों पर चार्ज फ्रेम होने बाकी थे. आज उन चार आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए जाने थे, लेकिन आरोपियों के हाजिरी माफी पर होने के चलते आज भी ऐसा नहीं हो सका. अब मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी.
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आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में 57 आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए गए थे और इन सभी 57 आरोपी पर लगी देशद्रोह और आर्म्स एक्ट की धारा को भी कोर्ट ने हटा दिया था. गौरतलब है कि जाट आंदोल के दौरान पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी के मामले में सीबीआई ने कोर्ट में 51 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी. वहीं अब तक इस मामले में लगभग सभी आरोपियों को बेल मिल चुकी है.
गौरतलब है कि हिंसा करने, सरकारी काम में बाधा डालने, आदेशों का उल्लंघन करने और हत्या के प्रयास सहित कई आरोप आरोपियों पर लगाए गए है. पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के रोहतक स्थित निवास स्थान में आगजनी और पारिवारिक सदस्यों को मारने की कोशिश करने के भी आरोप लगे थे. चार्जशीट में जाट आंदोलन के दौरान हिंसा में करीब 14 करोड़ रुपये के माली नुकसान का भी जिक्र किया गया है.