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साधु नपुंसक मामला: CBI कोर्ट में हुई सुनवाई, VC के जरिए पेश हुआ राम रहीम

400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में शनिवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य आरोपी राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ.

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Published : Aug 31, 2019, 6:38 PM IST

राम रहीम

पंचकूला: सिरसा स्थित गुरमीत राम रहीम के डेरे में 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में शनिवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में आरोपी गुरमीत राम रहीम वीसी के जरिए पेश हुआ तो बाकी दो आरोपी पंकज गर्ग और एमपी सिंह प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए.

सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर फैसला पेंडिंग होने के चलते सीबीआई कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोर्ट में आरोपियों की केवल हाजिरी लगी. वहीं बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई को रोकने को कहा हुआ है. अब सीबीआई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.

बता दें कि पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई थी और याचिका लगाकर सीबीआई से शिकायतकर्ताओं के बयानों की कॉपी की मांग की थी. जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने बचाव पक्ष को शिकायतकर्ताओं के बयानों की कॉपी तो दे दी थी, लेकिन कुछ बयानों की कॉपी नहीं दी थी. जिसके बाद सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर हाई कोर्ट से अपील की थी और कहा था कि वो बाकी के बयानों की कॉपी बचाव पक्ष को नहीं दे सकती.

वहीं सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर तब तक रोक लगाई है, जब तक हाई कोर्ट सीबीआई की याचिका का जवाब नहीं दे देता. हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई अभी पेंडिंग है और हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.

क्या है मामला?
सीबीआई ने फरवरी 2018 को पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में डेरा सच्चा सौदा में साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में चार्जशीट दायर की थी. फतेहाबाद निवासी हंसराज चौहान की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि राम रहीम और उसके साथियों ने 400 साधुओं को नपुंसक बनाया है.

सीबीआई जांच में खुलासा भी हुआ था कि डेरे में साधुओं को ईश्वर से मिलाने और मोक्ष प्राप्ति के नाम पर ऑपरेशन कर नपुंसक बनाया गया. राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह ने कहा था कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से ये साबित हो चुका है कि इसमें गुरमीत सिंह की अहम भूमिका थी.

पंचकूला: सिरसा स्थित गुरमीत राम रहीम के डेरे में 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में शनिवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में आरोपी गुरमीत राम रहीम वीसी के जरिए पेश हुआ तो बाकी दो आरोपी पंकज गर्ग और एमपी सिंह प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए.

सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर फैसला पेंडिंग होने के चलते सीबीआई कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोर्ट में आरोपियों की केवल हाजिरी लगी. वहीं बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई को रोकने को कहा हुआ है. अब सीबीआई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.

बता दें कि पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई थी और याचिका लगाकर सीबीआई से शिकायतकर्ताओं के बयानों की कॉपी की मांग की थी. जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने बचाव पक्ष को शिकायतकर्ताओं के बयानों की कॉपी तो दे दी थी, लेकिन कुछ बयानों की कॉपी नहीं दी थी. जिसके बाद सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर हाई कोर्ट से अपील की थी और कहा था कि वो बाकी के बयानों की कॉपी बचाव पक्ष को नहीं दे सकती.

वहीं सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर तब तक रोक लगाई है, जब तक हाई कोर्ट सीबीआई की याचिका का जवाब नहीं दे देता. हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई अभी पेंडिंग है और हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.

क्या है मामला?
सीबीआई ने फरवरी 2018 को पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में डेरा सच्चा सौदा में साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में चार्जशीट दायर की थी. फतेहाबाद निवासी हंसराज चौहान की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि राम रहीम और उसके साथियों ने 400 साधुओं को नपुंसक बनाया है.

सीबीआई जांच में खुलासा भी हुआ था कि डेरे में साधुओं को ईश्वर से मिलाने और मोक्ष प्राप्ति के नाम पर ऑपरेशन कर नपुंसक बनाया गया. राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह ने कहा था कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से ये साबित हो चुका है कि इसमें गुरमीत सिंह की अहम भूमिका थी.

Intro:सिरसा स्थित गुरमीत राम रहीम के डेरे में 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में आज सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में आरोपी गुरमीत राम रहीम वीसी के जरिए पेश हुआ तो बाकी दो आरोपी पंकज गर्ग और एमपी सिंह प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर फैसला पेंडिंग होने के चलते आज सीबीआई कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई और कौर में आरोपियों की केवल हाजरी लगी। वही बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई को रोकने को कहा हुआ है। अब सीबीआई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।


Body:आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाई थी और याचिका लगाकर सीबीआई से शिकायतकर्ताओं के बयानों की कॉपी की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने बचाव पक्ष को शिकायतकर्ताओं के बयानों की कॉपी तो दे दी थी लेकिन कुछ बयानों की कॉपी नहीं दी थी। जिसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर हाईकोर्ट से अपील की थी और कहा था कि वह बाकी के बयानों की कॉपी बचाव पक्ष को नहीं दे सकती।


Conclusion:वहीं सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर तब तक रोक लगाई है जब तक हाई कोर्ट सीबीआई की याचिका का जवाब नहीं दे देता। हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई अभी पेंडिंग है और हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट में अगली सुनवाई 30 सिंतबर को होगी।
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