पंचकूला: जाट आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में एक आरोपी को बेल दिए जाने को लेकर पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। आरोपी के वकील द्वारा कोर्ट में लगाई गई बेल एप्लीकेशन को कोर्ट ने मंजूर कर लिया और आरोपी को बेल बांड भरने पर बेल दे दी.
एक आरोपी को मिली बेल
जिस आरोपी की बेल हुई है उस आरोपी का नाम कुलबीर है जोकि रोहतक का निवासी है. वकील तोमर ने बताया कि कुलबीर की बेल को लेकर उनके द्वारा एक याचिका लगाई गई थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और आरोपी को बेल दे दी. वहीं बेल मिलने पर आरोपी को 2 लाख का बेल बांड भरना होगा.
अन्य आरोपियों को कल मिल सकती है बेल
आपको बता दें कि मामले में कुल 65 आरोपी हैं, जिसमे से अब कुल 7 आरोपी पुलिस कस्टडी में है जबकि बाकि आरोपियों को बेल मिल चुकी है. वहीं मामले की मुख्य सुनवाई यानी 26 नवंबर को होगी और आरोपियों पर लगाये गए चार्ज पर बहस होने के साथ-साथ बाकि के आरोपियों को बेल भी दी जा सकती है.
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जाट आंदोलन के दौरान हुई थी आगजनी
बता दें कि जाट आंदोलन के दौरान रोहतक में 19 और 20 फरवरी को कैप्टन अभिमन्यु के घर पर आगजनी, डकैती, दंगे का मामला सामने आया था. हरियाणा पुलिस ने इस बारे में 27 फरवरी 2016 को अरबन स्टेट पुलिस थाने में मामला दर्ज किया था. हरियाणा में साल 2016 में फरवरी महीने के दौरान जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जाट आरक्षण की मांग लेकर जसिया में विशाल धरना किया गया और यही धरना बाद में हिंसक हो गया था.
अभिमन्यु के घर हुई थी आगजनी
इस दौरान रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद समेत प्रदेश के कई इलाकों में हिंसा और आंदोलन हुए. इसी हिंसा में 19 फरवरी को रोहतक में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी हुई थी. जिस वक्त आगजनी हुई, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के परिजन घर पर ही मौजूद थे. उन्होंने वहां से भागकर मुश्किल से अपनी जान बचाई थी.