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पंचकूला हिंसा मामले में CJM कोर्ट में पेश हुई हनीप्रीत, बाबा से मिलने के बाद दिखी खुश

डेरा प्रमुख राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला में भड़की हिंसा को लेकर दर्ज एफआईआर नंबर 345 में आज पंचकूला के सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई. पंचकूला दंगे मामले में आरोपी हनीप्रीत सहित सभी आरोपी सीजेएम कोर्ट में पेश हुए. मामले की अगली सुनवाई अब 24 जनवरी को होगी.

panchkula riot case
पंचकूला हिंसा आरोपी हनीप्रीत की CJM कोर्ट में पेशी
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Published : Dec 13, 2019, 2:56 PM IST

पंचकूलाः डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद के पंचकूला में भड़के दंगे के मामले को लेकर दर्ज FIR नंबर 345 में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य आरोपी हनीप्रीत इन्सां सहित सभी आरोपी पंचकूला कोर्ट में पेश हुए. मामले की अगली सुनवाई अब 24 जनवरी को होगी.

कोर्ट में खुश दिखी हनीप्रीत

सुनवाई के दौरान हनीप्रीत पहले के मुकाबले खुश और आत्मविश्वास से भरी दिखी. शुक्रवार को इस मामले में कोई खास कार्रवाई नहीं हुई. कोर्ट में हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों की हाजिरी लगी. सुनवाई के दौरान चारों आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए गए हैं. मामले में अब अगली सुनवाई में गवाहों के बयान दर्ज होंगे.

हनी पर बाबा से मुलाकात का असर !

हाल ही में रोहतक के सुनारिया जेल में बलात्कारी बाबा राम रहीम की हनीप्रीत से मुलाकात हुई थी. बता दें कि राम रहीम बलात्कार के मामले में सजा काट रहा है. राम रहीम से हनीप्रीत की करीब आधे घंटे से भी ज्यादा देर तक मुलाकात हुई थी. मुलाकात के बाद शुक्रवार को हनीप्रीत पहली बार कोर्ट में पहुंची. राम रहीम से मुलाकात के बाद हनीप्रीत के हावभाव में अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास नजर आया.

पंचकूला हिंसा मामले में CJM कोर्ट में पेश हुई हनीप्रीत.

FIR नंबर 345 का मामला
हनीप्रीत को 6 नवंबर को सीजेएम कोर्ट से जमानत मिली थी. इससे पहले कोर्ट ने 2 नवंबर को इस मामले में हनीप्रीत समेत 15 आरोपियों से राजद्रोह की धारा हटाई थी. पंचकूला कोर्ट ने 2 नंबर को आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए हैं. 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों के मामले में दर्ज एफआईआर 345 का मामला है.

ये भी पढ़ेंः जेबीटी भर्ती घोटालाः हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा जब अधिकारियों को सेवानिवृत्ति लाभ नहीं तो नेताओं को पेंशन क्यों ?

ये है मामलाः
साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम को सजा होने के बाद 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हिंसा भड़क गई थी. इसमें 36 लोगों की मौत हुई थी. पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने शुरुआत में 1200 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी.

इन पर दर्ज है केस
जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, उनमें हनीप्रीत, उसकी साथी सुखदीप कौर, राकेश कुमार अरोड़ा, सुरेंद्र धीमान इंसा, चमकौर सिंह, दान सिंह, गोविंद राम, प्रदीप गोयल इंसा और खैराती लाल पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए थे.

पंचकूलाः डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद के पंचकूला में भड़के दंगे के मामले को लेकर दर्ज FIR नंबर 345 में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य आरोपी हनीप्रीत इन्सां सहित सभी आरोपी पंचकूला कोर्ट में पेश हुए. मामले की अगली सुनवाई अब 24 जनवरी को होगी.

कोर्ट में खुश दिखी हनीप्रीत

सुनवाई के दौरान हनीप्रीत पहले के मुकाबले खुश और आत्मविश्वास से भरी दिखी. शुक्रवार को इस मामले में कोई खास कार्रवाई नहीं हुई. कोर्ट में हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों की हाजिरी लगी. सुनवाई के दौरान चारों आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए गए हैं. मामले में अब अगली सुनवाई में गवाहों के बयान दर्ज होंगे.

हनी पर बाबा से मुलाकात का असर !

हाल ही में रोहतक के सुनारिया जेल में बलात्कारी बाबा राम रहीम की हनीप्रीत से मुलाकात हुई थी. बता दें कि राम रहीम बलात्कार के मामले में सजा काट रहा है. राम रहीम से हनीप्रीत की करीब आधे घंटे से भी ज्यादा देर तक मुलाकात हुई थी. मुलाकात के बाद शुक्रवार को हनीप्रीत पहली बार कोर्ट में पहुंची. राम रहीम से मुलाकात के बाद हनीप्रीत के हावभाव में अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास नजर आया.

पंचकूला हिंसा मामले में CJM कोर्ट में पेश हुई हनीप्रीत.

FIR नंबर 345 का मामला
हनीप्रीत को 6 नवंबर को सीजेएम कोर्ट से जमानत मिली थी. इससे पहले कोर्ट ने 2 नवंबर को इस मामले में हनीप्रीत समेत 15 आरोपियों से राजद्रोह की धारा हटाई थी. पंचकूला कोर्ट ने 2 नंबर को आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए हैं. 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों के मामले में दर्ज एफआईआर 345 का मामला है.

ये भी पढ़ेंः जेबीटी भर्ती घोटालाः हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा जब अधिकारियों को सेवानिवृत्ति लाभ नहीं तो नेताओं को पेंशन क्यों ?

ये है मामलाः
साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम को सजा होने के बाद 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हिंसा भड़क गई थी. इसमें 36 लोगों की मौत हुई थी. पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने शुरुआत में 1200 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी.

इन पर दर्ज है केस
जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, उनमें हनीप्रीत, उसकी साथी सुखदीप कौर, राकेश कुमार अरोड़ा, सुरेंद्र धीमान इंसा, चमकौर सिंह, दान सिंह, गोविंद राम, प्रदीप गोयल इंसा और खैराती लाल पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए थे.

Intro:पंचकूला स्थित सीबीआई कोर्ट द्वारा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद भड़के दंगों के मामले में दर्ज एफआईआर नंबर 345 में सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में आरोपी हनीप्रीत सहित सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई में आज आरोपियों की केवल हाजिरी लगी और चार आरोपियों पर आरोप तय किए गए। मामले की अगली सुनवाई अब 24 जनवरी को होगी।


Body:साध्वी यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद भड़की हिंसा के मामले में दर्ज एफआईआर नंबर 345 में आज सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष वकील सुरेश कुमार रोहिला ने बताया कि सुनवाई में आज उन चार आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं जिन आरोपियों पर पिछली सुनवाई में आरोप तय नहीं हो सके थे। वकील ने बताया कि अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी और 24 जनवरी को पब्लिक प्रॉसिक्यूटर कोर्ट में उन गवाहों की सूची देगा जिनकी गवाही वह कोर्ट में करवाना चाहते हैं।

बाइट - सुरेश कुमार रोहिला, बचाव पक्ष वकील।


Conclusion:क़ाबलियेजिकर है कि हाल ही में बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम की हनीप्रीत से मुलाकात रोहतक के सुनारिया जेल में हुई थी और राम रहीम बलात्कार के आरोप में सजा काट रहा है। आपको बता दें कि आरोपी हनीप्रीत की दोषी राम रहीम से करीब आधे घंटे से ज्यादा मुलाकात हुई थी और मुलाकात के कुछ ही दिन बाद आज हनीप्रीत पंचकूला सीजेएम कोर्ट में पहुंची। हनीप्रीत राम रहीम से मुलाकात के बाद पहले की बजाए हाव भाव से आत्मविश्वास से भरी नजर आई।
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