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दंगे भड़काने के मामले में VC के जरिए पेश हुई हनीप्रीत, 13 मई को अगली सुनवाई

राम रहीम की सजा के बाद पंचूकला में हुए दंगे को लेकर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में आरोपी हनीप्रीत को अन्य आरोपियों के साथ कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए पेश किया गया.

हनीप्रीत (फाइल फोटो)
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Published : Apr 20, 2019, 9:50 PM IST

पंचकूलाः राम रहीम की सजा के बाद पंचूकला में हुए दंगे को लेकर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में आरोपी हनीप्रीत को अन्य आरोपियों के साथ कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए पेश किया गया.

साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद हुए दंगों को लेकर दर्ज एफआईआर नंबर 345 में पंचकूला कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में SIT द्वारा लगाई गई एक याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है. जिसमें गुरलीन नामक आरोपी का मेडीकल करवाने को लेकर याचिका लगाई गई थी.

याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया. मामले की अगली सुनवाई अब 13 मई को होगी. मामले में तीन आरोपियों का सप्लीमेंट्री चालान आना अभी बाकी है, जिसके चलते आज चार्ज फ्रेम पर बहस नहीं हो पाई.

पंचकूलाः राम रहीम की सजा के बाद पंचूकला में हुए दंगे को लेकर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में आरोपी हनीप्रीत को अन्य आरोपियों के साथ कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए पेश किया गया.

साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद हुए दंगों को लेकर दर्ज एफआईआर नंबर 345 में पंचकूला कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में SIT द्वारा लगाई गई एक याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है. जिसमें गुरलीन नामक आरोपी का मेडीकल करवाने को लेकर याचिका लगाई गई थी.

याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया. मामले की अगली सुनवाई अब 13 मई को होगी. मामले में तीन आरोपियों का सप्लीमेंट्री चालान आना अभी बाकी है, जिसके चलते आज चार्ज फ्रेम पर बहस नहीं हो पाई.

FILE SHOTS लगा लीजियेगा।




डेरा प्रमुख राम रहीम को साध्वी योन सोशन में दोषी करार दिए के बाद भड़की हिंसा का मामला।

दंगो को लेकर दर्ज एफआईआर नम्बर 345 में हुई पंचकूला कोर्ट में सुनवाई।

मामले में आरोपी हनीप्रीत व कुछ आरोपी विडिओकोंफ्रेंस से हुए पेश, तो जमानत पर आरोपी प्रत्यक्षरूप से कोर्ट में हुए पेश।

सुनवाई में SIT द्वारा लगाई गई एक याचिका पर कोर्ट ने सुनाया फैसला।

गुरलीन नामक आरोपी का मेडीकल करवाने को लेकर लगाई गई थी याचिका।

फैसला सुनाते हुए याचिका को कोर्ट ने किया खारिज।

मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी।

अगली सुनवाई में एफआईआर नम्बर 345 में चार्ज पर हो सकती है बहस।


मामले में तीन आरोपियों का सप्लीमेंट्री चालान आना अभी बाकी, जिसके चलते आज चार्ज फ्रेम पर नही हुई बहस।







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