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AJL प्लॉट आवंटन मामलाः ईडी की विशेष अदालत में हुई सुनवाई, हुड्डा और वोरा को मिली रेगुलर बेल

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Published : Nov 6, 2019, 2:12 PM IST

एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से रेगुलर बेल को लेकर रिप्लाई फाइल किया गया. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को रेगुलर बेल दे दी है.

हुड्डा और वोरा को मिली रेगुलर बेल

पंचकूलाः एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में ईडी की विशेष अदालत में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने मामले में आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोती लाल वोरा को रेगुलर बेल दे दी है. पिछली सुनवाई के दौरान हुड्डा और वोरा को कोर्ट ने अंतरिम बेल दी थी.

पिछली सुनवाई में दायर हुई थी याचिका
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा और नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक को नोटिस जारी हुआ था. जिसमें ईडी ने 30 अक्टूबर को दोनों को अदालत में पेश होने के लिए निर्देश दिए थे. सुनवाई के बाद 30 अक्टूबर को आरोपियों को अंतरिम बेल मिली थी. जिसके बाद रेगुलर बेल को लेकर याचिका लगाई गई थी.

ईडी की विशेष अदालत में हुई सुनवाई

रेगुलर बेल पर रिप्लाई फाइल
बता दें कि पिछली सुनवाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा की रेगुलर बेल को लेकर याचिका लगाई गई थी. रेगुलर बेल याचिका पर दोनों पक्षों के वकीलों में बहस हुई थी. जिसके बाद पिछली सुनवाई में ईडी कोर्ट ने आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा को अंतरिम जमानत दे दी थी. 6 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय की गई थी. जिसमें ईडी की ओर से रेगुलर बेल को लेकर रिप्लाई फाइल करना था. आज की सुनवाई में ईडी की ओर से रेगुलर बेल को लेकर रिप्लाई फाइल किया गया. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को रेगुलर बेल दे दी है.

ये भी पढ़ेंः प्रदूषण पर आज SC में सुनवाई, हरियाणा, दिल्ली समेत यूपी के मुख्य सचिव होंगे पेश

क्या है एजेएल प्लॉट आवंटन मामला?
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्कालीन समय में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे. वहीं मोती लाल वोहरा एजेएल के चेयरमैन थे. हुड्डा और और मोती लाल वोहरा के खिलाफ 1 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल की गई थी. बता दें कि इस मामले में हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने सीएम रहते हुए नेशनल हेराल्ड की सब्सिडी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड (एजेएल) कंपनी को 2005 में 1982 की दरों पर प्लॉट अलॉट करवाया था.

पंचकूलाः एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में ईडी की विशेष अदालत में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने मामले में आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोती लाल वोरा को रेगुलर बेल दे दी है. पिछली सुनवाई के दौरान हुड्डा और वोरा को कोर्ट ने अंतरिम बेल दी थी.

पिछली सुनवाई में दायर हुई थी याचिका
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा और नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक को नोटिस जारी हुआ था. जिसमें ईडी ने 30 अक्टूबर को दोनों को अदालत में पेश होने के लिए निर्देश दिए थे. सुनवाई के बाद 30 अक्टूबर को आरोपियों को अंतरिम बेल मिली थी. जिसके बाद रेगुलर बेल को लेकर याचिका लगाई गई थी.

ईडी की विशेष अदालत में हुई सुनवाई

रेगुलर बेल पर रिप्लाई फाइल
बता दें कि पिछली सुनवाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा की रेगुलर बेल को लेकर याचिका लगाई गई थी. रेगुलर बेल याचिका पर दोनों पक्षों के वकीलों में बहस हुई थी. जिसके बाद पिछली सुनवाई में ईडी कोर्ट ने आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा को अंतरिम जमानत दे दी थी. 6 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय की गई थी. जिसमें ईडी की ओर से रेगुलर बेल को लेकर रिप्लाई फाइल करना था. आज की सुनवाई में ईडी की ओर से रेगुलर बेल को लेकर रिप्लाई फाइल किया गया. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को रेगुलर बेल दे दी है.

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क्या है एजेएल प्लॉट आवंटन मामला?
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्कालीन समय में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे. वहीं मोती लाल वोहरा एजेएल के चेयरमैन थे. हुड्डा और और मोती लाल वोहरा के खिलाफ 1 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल की गई थी. बता दें कि इस मामले में हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने सीएम रहते हुए नेशनल हेराल्ड की सब्सिडी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड (एजेएल) कंपनी को 2005 में 1982 की दरों पर प्लॉट अलॉट करवाया था.

Intro:एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में ईडी की विशेष अदालत में आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा पेश हुए। सुनवाई ने आज आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आरोपी मोती लाल वोहरा को कोर्ट ने रेगुलर बेल दे दी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा व नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक को नोटिस जारी कर 30 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के लिए निर्देश दिए गए थे और 30 अक्टूबर को आरोपियों को अंतरिम बेल मिली थी।




Body:आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में पूर्व मुख्यमंत्री व आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आरोपी मोतीलाल वोरा की रेगुलर बेल को लेकर याचिका लगाई गई थी। और रेगुलर बेल याचिका पर दोनों पक्षों के वकीलों में बहस हुई थी जिसके बाद पिछली सुनवाई में ईडी कोर्ट ने आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा को अंतरिम जमानत दे दी थी। वहीं आज की सुनवाई में ईडी की ओर से रेगुलर बेल को लेकर रिप्लाई फ़ाइल किया गया जिसके बाद आज कोर्ट ने आरोपियों को रेगुलर बेल दे दी।




Conclusion:आपको बता दें कि 26 अगस्त को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने हुड्डा एवं मोतीलाल वोरा के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दाखिल की थी। हुड्डा पर आरोप है कि हुड्डा ने 64.93 करोड़ रुपए का प्लाट एजेल को 69 लाख 39 हजार रुपये में दे दिया था।
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