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AJL प्लॉट आवंटन मामले में हुई सुनवाई, पूर्व सीएम हुड्डा कोर्ट में हुए पेश

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Published : Mar 5, 2019, 1:08 PM IST

बता दें कि इससे पहले पहले फरवरी में सुनवाई हुई थी, जिसमें बचाव पक्ष ने सीबीआई से दस्तावेजों की मांग की थी.

पूर्व सीएम हु्ड्डा

पंचकूलाः नेशनल हेराल्ड की मालिक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को प्लॉट रि-अलॉट करने के मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान केस में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र कोर्ट में पेश हुए.

इससे पहले फरवरी में हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दस्तावेजों की मांग की, जिसके चलते कोर्ट ने मामले की अगली तारीख आज की तय की थी. इस मामले में पूर्व सीएम हुड्डा और कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा जमानत पर चल रहे हैं.

बता दें कि आज की सुनवाई में आरोपी मोती लाल वोहरा कोर्ट में पेश नहीं हुए. मामले में बचाव पक्ष ने चार्जशिज से जुड़े अन्य दस्तावेज मांग की. मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी, जिसमें सीबीआई चार्जशीट से जुड़े अन्य दस्तावेज देगी.

पंचकूलाः नेशनल हेराल्ड की मालिक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को प्लॉट रि-अलॉट करने के मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान केस में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र कोर्ट में पेश हुए.

इससे पहले फरवरी में हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दस्तावेजों की मांग की, जिसके चलते कोर्ट ने मामले की अगली तारीख आज की तय की थी. इस मामले में पूर्व सीएम हुड्डा और कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा जमानत पर चल रहे हैं.

बता दें कि आज की सुनवाई में आरोपी मोती लाल वोहरा कोर्ट में पेश नहीं हुए. मामले में बचाव पक्ष ने चार्जशिज से जुड़े अन्य दस्तावेज मांग की. मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी, जिसमें सीबीआई चार्जशीट से जुड़े अन्य दस्तावेज देगी.

Intro:एजेएल को प्लाट आवंटित करने का मामला।

मामले में आज पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में हुई सुनवाई।

आरोपी भूपेंदर सिंह हुड्डा हुए कोर्ट में पेश।


Body:आरोपी मोती लाल वोहरा नहीं हुए आज पेश।

स्वास्थ्य खराब होने के चलते नहीं हुए पेश।

सुनवाई में आज बचाव पक्ष ने कोर्ट में लगाई याचिका।


Conclusion:कोर्ट में याचिका लगा कर बाकि बचे दस्तावेजों की सीबीआई से की मांग।

मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।

3 अप्रैल को सीबीआई कोर्ट में दे सकता है बाकि बचे दस्तावेज।

BYTE - अभिषेक राणा, बचाव पक्ष वकील।
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