पंचकूला: पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के संस्थापक योगगुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ एक शिकायत हरियाणा पुलिस के पास पहुंची है. शिकायत में मांग की गई है कि रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने भारतीय आपदा संहिता का उल्लंघन किया है. इसलिए दोनों पर एफआईआर दर्ज की जाए.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वकील सुखविन्द्र सिंह नारा ने हरियाणा पुलिस के डीजी को शिकायत पत्र देकर बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और उनकी कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
बता दें कि पतंजलि की तरफ से मंगलवार को दावा किया गया कि उन्होंने कोरोना से निजात दिलाने वाली कोरोनिल दवा की खोज कर ली है. बाबा रामदेव ने कहा कि दिल्ली से लेकर कई शहरों में हमने क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी किया. इसके तहत हमने 280 रोगियों को शामिल किया. क्लिनिकल स्टडी के रिजल्ट में 100 फीसदी मरीजों की रिकवरी हुई और एक भी मौत नहीं हुई. कोरोना के सभी चरण को हम रोक पाएं. दूसरे चरण में क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया गया.
बाबा रामदेव ने दावा किया कि 100 लोगों पर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की स्टडी की गई. 3 दिन के अंदर करीब 70 फीसदी रोगी रिकवर हो गए, यानी पॉजिटिव से निगेटिव हो गए. सात दिन के अंदर 100 फीसदी रोगी रिकवर हो गए. हमारी दवाई का सौ फीसदी रिकवरी रेट है और शून्य फीसदी डेथ रेट है. वहीं आयुष मंत्रालय ने मीडिया की खबर के आधार पर इस मामले को संज्ञान में लिया है.
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मंत्रालय का कहना है कि कंपनी की तरफ से जो दावा किया गया है उसके फैक्ट और साइंटिफिक स्टडी को लेकर मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं पहुंची है. इसलिए कोरोनिल दवा के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है. इस पर पंतजलि के योगगुरु रामदेव ने कहा कि हमने मंजूरी लेकर ही क्लीनिकल ट्रायल किया है.