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पंचकूला में लगी लोक अदालत, 532 मामलों का किया गया निपटारा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष की दूसरी लोक अदालत का आयोजन न्यायिक परिसर पंचकूला में किया गया. इस दौरान कुल 2044 मामलों में से 532 का मौके पर ही निपटान किया गया.

लोक अदालत में होते मामले का निपटारा
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Published : Jul 14, 2019, 9:35 AM IST

पंचकूला: इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी विवेक गोयल ने बताया कि दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पंचकूला और कालका में किया गया. इसमें मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, सिविल, अपराधिक, यातायात एवं अन्य कई प्रकार के विवादों आदि से संबधित केसों की सुनवाई कर निपटारा किया गया.

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उन्होंने कहा कि लोक अदालत सस्ते और सुलभ न्याय का सबसे बेहतर माध्यम है. उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि वे विभिन्न न्यायलयों में लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के लिये इस लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठायें.

पंचकूला: इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी विवेक गोयल ने बताया कि दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पंचकूला और कालका में किया गया. इसमें मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, सिविल, अपराधिक, यातायात एवं अन्य कई प्रकार के विवादों आदि से संबधित केसों की सुनवाई कर निपटारा किया गया.

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उन्होंने कहा कि लोक अदालत सस्ते और सुलभ न्याय का सबसे बेहतर माध्यम है. उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि वे विभिन्न न्यायलयों में लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के लिये इस लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठायें.

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष की दूसरी लोक अदालत 13 जुलाई को न्यायिक परिसर पंचकूला में आयोजन किया गया।अदालत में कुल 2044 मामलों में से 532 का मौके पर ही निपटान किया गया।
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दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पंचकूला स्थित न्यायालय परिसर में किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी विवेक गोयल ने बताया कि दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पंचकूला व सब डिवीजन कालका में आयोजित की गई। इस लोक अदालत में तीन बेंच स्थापित किये गए। इन बेंचों में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश संजीव संधीर,मुख्य न्याय दंड अधिकारी सौरव गुप्ता और पीएलए के चेयरमैन सी.एल.कोछर द्वारा विभिन्न मामलों की सुनवाई की गयी। उन्होंने बताया कि आज की अदालत में कुल 2044 मामलों में से 532 का मौके पर ही निपटान किया गया।
बाइट - विवेक गोयल, मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी।
Conclusion:लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, सिविल, अपराधिक, सिविल, यातायात एवं अन्य कई प्रकार के विवादों , टेलिफोन, बिजली, बैंक ऋण, पानी आदि के बिलों से संबधित केसों की सुनवाई कर निपटारा किया गया।

बाइट - विवेक गोयल,मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत सस्ते और सुलभ न्याय का सबसे बेहतर माध्यम हैेेे। लोक अदालत में केसों के निपटान से समय और धन की बचत होती है। उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि वे विभिन्न न्यायलयों में लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के लिये इस लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाये।
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