पलवल: आलीमेव गांव में पंचायती जमीन पर गलत तरीके से पट्टा किया गया. बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच की इसमें मिलीभगत है. आरोप है कि पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है. वहीं मामला सामने आने के बाद बहीन थाना पुलिस ने बीडीपीओ की शिकायत पर पूर्व सरपंच सहित पांच के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. बहीन थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि पलवल खंड विकास व पंचायत अधिकारी प्रवीण कुमार ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में कहा है कि आलीमेव गांव निवासी यामीन खां ने एक शिकायत उनके कार्यालय में दी है.
शिकायत में लिखा है कि जनवरी 2016 से 2021 तक साकिर गांव का सरपंच रहा है. साकिर ने अपने चाचा सकरूल्ला के साथ मिलकर आठ मई 2018 को प्लाट नंबर-2 पर रकबा करीब 14 एकड़ को दो वर्ष के लिए 49 हजार रुपये में फर्जी बोली कर पट्टे पर दे दिया. आरोप है कि कागजात घर में बैठकर तैयार कर सकरुल्ला ने अपने भाई फैसर को 49 हजार रुपये में दो वर्ष के लिए जमीन को पट्टे पर दे दिया, जो सरकारी रेट से काफी कम है. जिसके बाद पूर्व सरपंच साकिर ने 2020 के बाद अब तक उस जमीन को नहीं छोड़ा.
शिकायत में कहा है कि पट्टे की जमीन को हबीब, जाकिर, फैसर, सकरुल्ला व अन्य लोग इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं. जिसकी जांच के बाद खंड कार्यालय ने एसडीएम को अवैध कब्जे के बारे कार्रवाई के लिए पत्र लिखा. एसडीएम कार्यालय की ओर से कब्जाधारियों को नोटिस दिया कि दो दिन के अंदर जमीन को खाली कर पंचायत को सौंप दें, नहीं तो खंड कार्यालय कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई करे.
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पलवल खंड कार्यालय की ओर से कब्जाधारियों को नोटिस दिया गया कि उनके द्वारा पंचायत को पहुंचाई गई हानि को तीन दिन के अंदर पंचायत खाते में जमा कराया जाए. जिसके बाद कब्जाधारियों ने केवल 28 हजार रुपये पंचायत खाते में जमा कराये जो बहुत कम है. बहीन थाना पुलिस ने खंड विकास व पंचायत अधिकारी की शिकायत पर हबीब, जाकिर, फैसर, सकरुल्ला व पूर्व सरपंच साकिर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.