नूंहः अरावली क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी लगातार जारी अवैध खनन को रोकने के लिए यहां धारा 144 लागू कर दी गई है. नूंह के जिलाधीश पंकज ने आदेश जारी करके ये धारा लागू करवाई है. ये आदेश आगामी दो महीने के लिए तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं.
जिलाधीश पंकज ने जारी आदेशों में कहा है कि विस्फोटक पदार्थों के साथ अवैध खनन गतिविधियां मानवीय जीवन, उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए खतरा हैं. उन्होंने बताया कि ये आदेश आगामी 8 मई 2019 तक लागू रहेगें.
इस अवधि के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन के मकसद से विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रिल मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है के प्रयोग व प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि जनहित में सरकारी विकास कार्यों के लिए उक्त मशीनों के प्रयोग के लिए संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेनी होगी. आदेशों की अवेहलना करने वालों पर आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी.