ETV Bharat / state

अरावली में खनन माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा, 2 महीने तक धारा 144 लागू - अवैध खनन

अरावली क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी लगातार जारी अवैध खनन को रोकने के लिए यहां धारा 144 लागू कर दी गई है. नूंह के जिलाधीश पंकज ने आदेश जारी करके ये धारा लागू करवाई है.

अरावली पर लगी धारा 144
author img

By

Published : Mar 30, 2019, 7:54 AM IST

नूंहः अरावली क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी लगातार जारी अवैध खनन को रोकने के लिए यहां धारा 144 लागू कर दी गई है. नूंह के जिलाधीश पंकज ने आदेश जारी करके ये धारा लागू करवाई है. ये आदेश आगामी दो महीने के लिए तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं.

जिलाधीश पंकज ने जारी आदेशों में कहा है कि विस्फोटक पदार्थों के साथ अवैध खनन गतिविधियां मानवीय जीवन, उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए खतरा हैं. उन्होंने बताया कि ये आदेश आगामी 8 मई 2019 तक लागू रहेगें.

इस अवधि के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन के मकसद से विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रिल मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है के प्रयोग व प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि जनहित में सरकारी विकास कार्यों के लिए उक्त मशीनों के प्रयोग के लिए संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेनी होगी. आदेशों की अवेहलना करने वालों पर आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी.

नूंहः अरावली क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी लगातार जारी अवैध खनन को रोकने के लिए यहां धारा 144 लागू कर दी गई है. नूंह के जिलाधीश पंकज ने आदेश जारी करके ये धारा लागू करवाई है. ये आदेश आगामी दो महीने के लिए तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं.

जिलाधीश पंकज ने जारी आदेशों में कहा है कि विस्फोटक पदार्थों के साथ अवैध खनन गतिविधियां मानवीय जीवन, उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए खतरा हैं. उन्होंने बताया कि ये आदेश आगामी 8 मई 2019 तक लागू रहेगें.

इस अवधि के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन के मकसद से विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रिल मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है के प्रयोग व प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि जनहित में सरकारी विकास कार्यों के लिए उक्त मशीनों के प्रयोग के लिए संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेनी होगी. आदेशों की अवेहलना करने वालों पर आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी.


---------- Forwarded message ---------
From: BHUPINDER KUMAR <bjishtu@gmail.com>
Date: Fri 29 Mar, 2019, 17:00
Subject: Fwd: 29.3.19 news kasim khan mewat - photo 1
To: BHUPINDER KUMAR JISHTU <bhupinderkumar@etvbharat.com>



---------- Forwarded message ---------
From: Kasim Khan <kasim.khan.mewat@gmail.com>
Date: Fri 29 Mar, 2019, 16:55
Subject: 29.3.19 news kasim khan mewat - photo 1
To: Haryana Desk <haryanadesk@etvbharat.com>
Cc: BHUPINDER KUMAR <bjishtu@gmail.com>


अरावली क्षेत्र में अवैध खनन माफियों पर धारा 144 लागू 
कासिम खान 
नूंह। जिला के अरावली क्षेत्र में अवैध खनन रोकने संबंधी सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नूंह के जिलाधीश पंकज ने आदेश जारी करके आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1971 की धारा 144 के तहत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में गैरकानूनी अवैध खनन कार्यों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने तथा जिले की सीमा में इस मकसद के लिए उपयोग विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रील मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है के प्रवेश व प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। ताकि अवैध खनन का कार्य जिले के गैर मुनकिन पहाड़ो पर न हो सकें। ये आदेश आगामी दो माह के लिए तुरंत प्रभाव से लागू किए गए है।  
        जिलाधीश पंकज ने जारी आदेशों में कहा है कि विस्फोटक पदार्थों के साथ अवैध  खनन गतिविधि मानवीय जीवन, उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश आगामी 08 मई 2019 तक लागू रहेगें। इस अवधि के दौरान नूंह जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन के मकसद से विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रील मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है के प्रयोग व प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होने अपने आदेशों में कहा है कि जनहित में सरकारी विकास कार्यो के लिए उक्त मशीनों के प्रयोग के लिए संबंधित उपमंडल मैजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेनी होगी। आदेशों की अवेहलना करने वालो पर आईपीसी के तहत कार्यवाही होगी।   
फोटो :- 
कैप्शन :- जिलाधीश पंकज कुमार। 
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.