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नूंह में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना - नूंह में रेप के दोषी को सजा

नूंह में नाबालिग लड़की (minor raped in nuh) से दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष (nuh Court order) की कैद की सजा सुनाई है. इस मामले में एक युवक अभी भी फरार है.

nuh Court order for raping minor in nuh minor raped in nuh
नूंह में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना
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Published : Nov 24, 2022, 8:19 PM IST

नूंह: फिरोजपुर के झिरका थाना इलाके में 3 वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को दोषी को 10 वर्ष की कैद (rape convict sentenced 10 years imprisonment nuh) और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. इस मामले में दूसरा युवक अभी फरार है. जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. जानकारी के अनुसार फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व 10 जनवरी को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था.

पुलिस के अनुसार पीड़िता शाम को करीब 6 बजे शौच के लिए खेत में गई थी. इस दौरान वाजिद व वाजिद उर्फ काला बाइक से वहां पहुंच गए. दोनों ने लड़की को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया. पीड़िता की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे. परिजनों को देखकर दोनों मोबाइल और बाइक घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गए. इसके बाद रेप मामले (minor girl rape case in nuh) में गांव में पंचायत हुई, लेकिन दोनों युवक नहीं आए.

पढ़ें: 30 लाख फिरौती मांगने के बाद पड़ोसी ने की बच्ची की हत्या, टोंकी मनोली गांव में अं​तिम संस्कार

वाजिद ने पुलिस कार्रवाई करने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी दी. इस पर परिजनों ने महिला थाना में केस दर्ज कराया. पुलिस ने 11 जनवरी 2019 को केस दर्ज कर जांच शुरू की. इस मामले में पुलिस ने एक वाजिद उर्फ काला को 2 अप्रैल को धर दबोचा. वहीं दूसरा युवक अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है. अब कोर्ट (Nuh court sentenced rape guilty) ने केस में फैसला सुनाते हुए दोषी वाजिद उर्फ काला को 10 साल कैद की सजा सुनाई है.

नूंह: फिरोजपुर के झिरका थाना इलाके में 3 वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को दोषी को 10 वर्ष की कैद (rape convict sentenced 10 years imprisonment nuh) और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. इस मामले में दूसरा युवक अभी फरार है. जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. जानकारी के अनुसार फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व 10 जनवरी को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था.

पुलिस के अनुसार पीड़िता शाम को करीब 6 बजे शौच के लिए खेत में गई थी. इस दौरान वाजिद व वाजिद उर्फ काला बाइक से वहां पहुंच गए. दोनों ने लड़की को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया. पीड़िता की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे. परिजनों को देखकर दोनों मोबाइल और बाइक घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गए. इसके बाद रेप मामले (minor girl rape case in nuh) में गांव में पंचायत हुई, लेकिन दोनों युवक नहीं आए.

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वाजिद ने पुलिस कार्रवाई करने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी दी. इस पर परिजनों ने महिला थाना में केस दर्ज कराया. पुलिस ने 11 जनवरी 2019 को केस दर्ज कर जांच शुरू की. इस मामले में पुलिस ने एक वाजिद उर्फ काला को 2 अप्रैल को धर दबोचा. वहीं दूसरा युवक अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है. अब कोर्ट (Nuh court sentenced rape guilty) ने केस में फैसला सुनाते हुए दोषी वाजिद उर्फ काला को 10 साल कैद की सजा सुनाई है.

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