नूंह: तावडू उपमंडल में घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने और मारपीट के आरोपी को नूंह अदालत ने दोषी ठहराया है. जिला कोर्ट ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अवाला कोर्ट ने दोषी पर 41 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को एक साल अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी.
उप जिला न्यायवादी प्रताप सिंह ने बताया कि सितंबर 2022 में तावडू उपमंडल की महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पति मजदूरी करते हैं. एक दिन पति मजदूरी के लिए जब घर से बाहर थे, तो वो बाथरूम में स्नान कर रही थी. अचानक नूरुद्दीन उनके घर में घुस गया और वीडियो बनाने लगा. इसके बाद उसने महिला को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया.
पीड़िता के मुताबिक दोषी इसी तरह ब्लैकमेल कर जबरन दुष्कर्म करता रहा. एक रात जब परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे, तो नूरुद्दीन रात के समय में घर में आया और फिर रेप की कोशिश की. महिला ने जब विरोध किया तो उसने मारपीट की. शोर हुआ तो पति की आंख खुली. जिन्होंने दोषी को पकड़ लिया, लेकिन मारपीट कर वो फरार हो गया. मामले की शिकायत पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज नूरुद्दीन की तलाश शुरू कर दी.
इसके अलावा पुलिस ने महिला के मेडिकल भी करवाया. करीब एक महीने बाद पुलिस ने नूरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया. जांच के दौरान घटनास्थल की निशानदेही हुई. डीएनए सैंपल लेकर परीक्षण के भेजे गए. इसके बाद पुलिस के सहयोग से जुटाए गए सभी जरूरी सबूतों को अदालत में मजबूती के साथ पेश कर पैरवी की गई. जिनके आधार पर बुधवार को आरोपी नूरुद्दीन को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने दोषी ठहराया. वीरवार को दोषी को दस वर्ष कारावास और 41 हजार रुपए जुर्माना भरने का फैसला सुनाया.