नूंह: हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गोसंवर्धन अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले (cattle smuggling in nuh) में नूंह कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है. दोनों दोषियों को कोर्ट ने चार साल जेल की सजा और तीस तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सरकारी अधिवक्ता मोहित तंवर से मिली जानकारी के मुताबिक फरवरी 2018 में नूंह सदर थाने में अलवालपुर निवासी वकील व झाड़ोली थाना पुन्हाना निवासी इमरान उर्फ गूंगा के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ.
दोनों पर हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गोसंवर्धन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसकी सुनवाई नूंह सेशन जज संदीप गर्ग की अदालत (nuh district court) में चल रही थी. उन्होंने बताया कि पुलिस के बेहतर सहयोग से सभी जरूरी साक्ष्य जुटाकर अदालत में पेश किए गए थे. मौके से बरामद बीफ की एसएफएल रिपोर्ट पॉजिटिव साबित होने सहित सभी प्रकार के साक्ष्यों को कोर्ट में मजबूती से पेश किया गया.
जिनके आधार पर सेशन जज ने आरोपी वकील और इमरान को दोषी पाया. दोनों दोषियों को चार साल की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा तीस-तीस हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है. जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोनों को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. उन्होंने बताया कि कोर्ट के इस फैसले से गोकशी पर अंकुश लगने का संदेश जाएगा.