नूंह: नूंह शहर थाना एसएचओ बिजेंद्र सिंह राठी पर नूंह थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला से रिश्वत लेने, उसे ब्लैकमेल करके और यौन शोषण करने के अलावा झूठे मुकदमे में फंसाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं. पीड़ित महिला की शिकायत पर महिला थाना नूंह में थाना शहर नूंह एसएचओ के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उसे एक स्वयंसेवी संस्था से लोन देने का प्रलोभन मिला था, जिसके लिए फीस के नाम पर 2 लाख उससे रुपए की ठगी की थी.
उसके बाद लोन नहीं मिला तो महिला ने इसकी शिकायत गत 7 नवंबर 2022 को थाना शहर नूंह में कर दी. महिला का आरोप है की उससे मुकदमा दर्ज करने के एवज में 30 हजार रुपए की मांग की, लेकिन उसके बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और महिला को बार-बार थाने बुलाया गया. अंततः आरोपी ने मुकदमा दर्ज करने के एवज में पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया और धमकाते हुए कहा कि अगर शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो उल्टा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. ऐसे में पीड़िता आरोपी के दबाव में आ गई. वहीं, यौन शोषण करने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया.
पीड़िता ने लोक लाज के डर से किसी को यह बात नहीं बताई, लेकिन आरोपी ने उसकी नग्न वीडियो बनाने की धमकी दी. महिला का आरोप है कि एसएचओ शहर नूंह ने अश्लील वीडियो उसके मोबाइल फोन पर भेजा और धमकी देकर फिर से यौन शोषण करने के लिए बार-बार दबाव बनाता रहा. महिला का आरोप है कि एसएचओ ने कहा कि, जब तक वह चाहेगा उसके साथ यौन शोषण बनाने होंगे. नहीं तो किसी झूठे केस में फंसा दिया जाएगा.
पीड़िता ने कॉल रिकॉर्डिंग और आरोपी द्वारा भेजी गई अश्लील वीडियो भी शिकायत के साथ ही महिला पुलिस को दी है. आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग करके पीड़िता का जबरन यौन शोषण किया और गैर कानूनी तरीके से पूरा दबाव बनाता रहा. आरोपी ने धमकी भी दी कि यदि किसी से शिकायत करने पर जान से मरवा देगा.
फिलहाल, पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना शहर नूंह एसएचओ के खिलाफ भादस की धारा 376 (2) ए, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. जब इस बारे में डीएसपी नूंह ममता खरब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पीड़ित महिला की शिकायत मिलते ही पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ थाना शहर नूंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है. कुल मिलाकर इस प्रकरण से खाकी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
ये भी पढ़ें: नूंह में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद की सजा