नूंह: जिले के अरावली क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन एक्शन मोड़ में आ गया है. अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन रोकने के लिए अब प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करेगा.
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अवैध खनन करना पड़ेगा भारी
अवैध खनन रोकने के लिए नूंह के जिलाधीश पंकज ने आदेश जारी करके आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1971 की धारा 144 के तहत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में गैरकानूनी अवैध खनन कार्यों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने और जिले की सीमा में इस मकसद के लिए उपयोग विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रील मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है के प्रवेश और प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा. ये आदेश आगामी दो महीने के लिए तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं.
जिलाधीश पंकज ने जारी आदेशों में कहा है कि विस्फोटक पदार्थों के साथ अवैध खनन गतिविधि मानवीय जीवन, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा है. उन्होंने बताया कि ये आदेश आगामी 08 नवंबर 2019 तक लागू रहेंगे.
विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रील मशीन और ट्रैक्टर पर रोक
इस अवधि के दौरान नूंह जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन के मकसद से विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रील मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है के प्रयोग और प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि जनहित में सरकारी विकास कार्यों के लिए उक्त मशीनों के प्रयोग के लिए संबंधित उपमंडल मैजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेनी होगी. आदेशों की अवेहलना करने वालों पर आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी.
दो महीने के लिए तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू
सर्वोच्च न्यायालय के जिला में अवैध खनन रोकने संबंधी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नूंह के जिलाधीश पंकज ने आदेश जारी करके अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1971 की धारा 144 के तहत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में गैरकानूनी अवैध खनन कार्यों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने तथा जिले की सीमा में इस मकसद के लिए उपयोग विस्फोटक पदार्थों की प्राप्ति, भंडारण, बिक्री और निपटान पर आगामी दो महीने के लिए तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू किया है. इसके अलावा अगर कोई वाहन अवैध खनन में शामिल मिला तो उस पर भारी भरकम जुर्माना किया जाएगा.