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नूंह: अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन सख्त, सुप्रीम कोर्ट की आदेश का होगा पालन

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Published : Sep 16, 2019, 1:26 PM IST

नूंह में प्रशासन अवैध खनन को लेकर सख्त हो गया है. प्रशासन ने अवैध खनन रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं.

illegal mining in aravalli hills

नूंह: जिले के अरावली क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन एक्शन मोड़ में आ गया है. अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन रोकने के लिए अब प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करेगा.

ये भी पढ़ें- दो दिवसीय हरियाणा दौरे पर BJP के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, थानेसर विधानसभा में आज कार्यक्रम

अवैध खनन करना पड़ेगा भारी

अवैध खनन रोकने के लिए नूंह के जिलाधीश पंकज ने आदेश जारी करके आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1971 की धारा 144 के तहत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में गैरकानूनी अवैध खनन कार्यों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने और जिले की सीमा में इस मकसद के लिए उपयोग विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रील मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है के प्रवेश और प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा. ये आदेश आगामी दो महीने के लिए तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं.

अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन सख्त, देखें वीडियो

जिलाधीश पंकज ने जारी आदेशों में कहा है कि विस्फोटक पदार्थों के साथ अवैध खनन गतिविधि मानवीय जीवन, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा है. उन्होंने बताया कि ये आदेश आगामी 08 नवंबर 2019 तक लागू रहेंगे.

विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रील मशीन और ट्रैक्टर पर रोक

इस अवधि के दौरान नूंह जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन के मकसद से विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रील मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है के प्रयोग और प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि जनहित में सरकारी विकास कार्यों के लिए उक्त मशीनों के प्रयोग के लिए संबंधित उपमंडल मैजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेनी होगी. आदेशों की अवेहलना करने वालों पर आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी.

दो महीने के लिए तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू

सर्वोच्च न्यायालय के जिला में अवैध खनन रोकने संबंधी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नूंह के जिलाधीश पंकज ने आदेश जारी करके अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1971 की धारा 144 के तहत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में गैरकानूनी अवैध खनन कार्यों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने तथा जिले की सीमा में इस मकसद के लिए उपयोग विस्फोटक पदार्थों की प्राप्ति, भंडारण, बिक्री और निपटान पर आगामी दो महीने के लिए तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू किया है. इसके अलावा अगर कोई वाहन अवैध खनन में शामिल मिला तो उस पर भारी भरकम जुर्माना किया जाएगा.

नूंह: जिले के अरावली क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन एक्शन मोड़ में आ गया है. अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन रोकने के लिए अब प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करेगा.

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अवैध खनन करना पड़ेगा भारी

अवैध खनन रोकने के लिए नूंह के जिलाधीश पंकज ने आदेश जारी करके आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1971 की धारा 144 के तहत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में गैरकानूनी अवैध खनन कार्यों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने और जिले की सीमा में इस मकसद के लिए उपयोग विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रील मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है के प्रवेश और प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा. ये आदेश आगामी दो महीने के लिए तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं.

अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन सख्त, देखें वीडियो

जिलाधीश पंकज ने जारी आदेशों में कहा है कि विस्फोटक पदार्थों के साथ अवैध खनन गतिविधि मानवीय जीवन, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा है. उन्होंने बताया कि ये आदेश आगामी 08 नवंबर 2019 तक लागू रहेंगे.

विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रील मशीन और ट्रैक्टर पर रोक

इस अवधि के दौरान नूंह जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन के मकसद से विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रील मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है के प्रयोग और प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि जनहित में सरकारी विकास कार्यों के लिए उक्त मशीनों के प्रयोग के लिए संबंधित उपमंडल मैजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेनी होगी. आदेशों की अवेहलना करने वालों पर आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी.

दो महीने के लिए तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू

सर्वोच्च न्यायालय के जिला में अवैध खनन रोकने संबंधी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नूंह के जिलाधीश पंकज ने आदेश जारी करके अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1971 की धारा 144 के तहत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में गैरकानूनी अवैध खनन कार्यों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने तथा जिले की सीमा में इस मकसद के लिए उपयोग विस्फोटक पदार्थों की प्राप्ति, भंडारण, बिक्री और निपटान पर आगामी दो महीने के लिए तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू किया है. इसके अलावा अगर कोई वाहन अवैध खनन में शामिल मिला तो उस पर भारी भरकम जुर्माना किया जाएगा.

Intro: संवाददाता नूंह मेवात
स्टोरी ;- अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन सख्त
जिला के अरावली क्षेत्र में अवैध खनन रोकने संबंधी सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नूंह के जिलाधीश पंकज ने आदेश जारी करके आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1971 की धारा 144 के तहत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में गैरकानूनी अवैध खनन कार्यों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने तथा जिले की सीमा में इस मकसद के लिए उपयोग विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रील मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है के प्रवेश व प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। ताकि अवैध खनन का कार्य जिले के गैर मुनकिन पहाड़ो पर न हो सकें। ये आदेश आगामी दो माह के लिए तुरंत प्रभाव से लागू किए गए है।
जिलाधीश पंकज ने जारी आदेशों में कहा है कि विस्फोटक पदार्थों के साथ अवैध खनन गतिविधि मानवीय जीवन, उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश आगामी 08 नवम्बर 2019 तक लागू रहेगें। इस अवधि के दौरान नूंह जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन के मकसद से विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रील मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है के प्रयोग व प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होने अपने आदेशों में कहा है कि जनहित में सरकारी विकास कार्यो के लिए उक्त मशीनों के प्रयोग के लिए संबंधित उपमंडल मैजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेनी होगी। आदेशों की अवेहलना करने वालो पर आईपीसी के तहत कार्यवाही होगी।

Kasim Khan Mewat
सर्वाेच्च न्यायालय के जिला में अवैध खनन रोकने संबंधी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नूंह के जिलाधीश पंकज ने आदेश जारी करके अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1971 की धारा 144 के तहत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में गैरकानूनी अवैध खनन कार्यों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने तथा जिले की सीमा में इस मकसद के लिए उपयोग विस्फोटक पदार्थों की प्राप्ति, भंडारण, बिक्री व निपटान पर आगामी दो माह के लिए तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू किया है।
जिलाधीश पंकज ने जारी आदेशों में कहा है कि विस्फोटक पदार्थों के साथ अवैध खनन गतिविधि मानवीय जीवन, उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अत: इन पदार्थों की प्राप्ति, भंडारण, बिक्री व निपटान पर प्रतिबंध रहेगा। जिलाधीश ने ऐसे सभी अनुमति पत्रों को आगामी दो माह तक रद्द कर दिया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश आगामी 09 नवम्बर 2019 तक लागू रहेगें। इसके अलावा अगर कोई वाहन अवैध खनन में शामिल मिला तो उस पर भारी भरकम जुर्माना किया जायेगा।
बाइट;- पंकज कुमार डीसी नूंह
संवाददाता कासिम खान नूंह मेवात

Body: संवाददाता नूंह मेवात
स्टोरी ;- अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन सख्त
जिला के अरावली क्षेत्र में अवैध खनन रोकने संबंधी सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नूंह के जिलाधीश पंकज ने आदेश जारी करके आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1971 की धारा 144 के तहत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में गैरकानूनी अवैध खनन कार्यों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने तथा जिले की सीमा में इस मकसद के लिए उपयोग विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रील मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है के प्रवेश व प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। ताकि अवैध खनन का कार्य जिले के गैर मुनकिन पहाड़ो पर न हो सकें। ये आदेश आगामी दो माह के लिए तुरंत प्रभाव से लागू किए गए है।
जिलाधीश पंकज ने जारी आदेशों में कहा है कि विस्फोटक पदार्थों के साथ अवैध खनन गतिविधि मानवीय जीवन, उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश आगामी 08 नवम्बर 2019 तक लागू रहेगें। इस अवधि के दौरान नूंह जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन के मकसद से विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रील मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है के प्रयोग व प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होने अपने आदेशों में कहा है कि जनहित में सरकारी विकास कार्यो के लिए उक्त मशीनों के प्रयोग के लिए संबंधित उपमंडल मैजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेनी होगी। आदेशों की अवेहलना करने वालो पर आईपीसी के तहत कार्यवाही होगी।

Kasim Khan Mewat
सर्वाेच्च न्यायालय के जिला में अवैध खनन रोकने संबंधी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नूंह के जिलाधीश पंकज ने आदेश जारी करके अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1971 की धारा 144 के तहत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में गैरकानूनी अवैध खनन कार्यों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने तथा जिले की सीमा में इस मकसद के लिए उपयोग विस्फोटक पदार्थों की प्राप्ति, भंडारण, बिक्री व निपटान पर आगामी दो माह के लिए तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू किया है।
जिलाधीश पंकज ने जारी आदेशों में कहा है कि विस्फोटक पदार्थों के साथ अवैध खनन गतिविधि मानवीय जीवन, उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अत: इन पदार्थों की प्राप्ति, भंडारण, बिक्री व निपटान पर प्रतिबंध रहेगा। जिलाधीश ने ऐसे सभी अनुमति पत्रों को आगामी दो माह तक रद्द कर दिया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश आगामी 09 नवम्बर 2019 तक लागू रहेगें। इसके अलावा अगर कोई वाहन अवैध खनन में शामिल मिला तो उस पर भारी भरकम जुर्माना किया जायेगा।
बाइट;- पंकज कुमार डीसी नूंह
संवाददाता कासिम खान नूंह मेवात

Conclusion: संवाददाता नूंह मेवात
स्टोरी ;- अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन सख्त
जिला के अरावली क्षेत्र में अवैध खनन रोकने संबंधी सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नूंह के जिलाधीश पंकज ने आदेश जारी करके आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1971 की धारा 144 के तहत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में गैरकानूनी अवैध खनन कार्यों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने तथा जिले की सीमा में इस मकसद के लिए उपयोग विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रील मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है के प्रवेश व प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। ताकि अवैध खनन का कार्य जिले के गैर मुनकिन पहाड़ो पर न हो सकें। ये आदेश आगामी दो माह के लिए तुरंत प्रभाव से लागू किए गए है।
जिलाधीश पंकज ने जारी आदेशों में कहा है कि विस्फोटक पदार्थों के साथ अवैध खनन गतिविधि मानवीय जीवन, उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश आगामी 08 नवम्बर 2019 तक लागू रहेगें। इस अवधि के दौरान नूंह जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन के मकसद से विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रील मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है के प्रयोग व प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होने अपने आदेशों में कहा है कि जनहित में सरकारी विकास कार्यो के लिए उक्त मशीनों के प्रयोग के लिए संबंधित उपमंडल मैजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेनी होगी। आदेशों की अवेहलना करने वालो पर आईपीसी के तहत कार्यवाही होगी।

Kasim Khan Mewat
सर्वाेच्च न्यायालय के जिला में अवैध खनन रोकने संबंधी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नूंह के जिलाधीश पंकज ने आदेश जारी करके अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1971 की धारा 144 के तहत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में गैरकानूनी अवैध खनन कार्यों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने तथा जिले की सीमा में इस मकसद के लिए उपयोग विस्फोटक पदार्थों की प्राप्ति, भंडारण, बिक्री व निपटान पर आगामी दो माह के लिए तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू किया है।
जिलाधीश पंकज ने जारी आदेशों में कहा है कि विस्फोटक पदार्थों के साथ अवैध खनन गतिविधि मानवीय जीवन, उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अत: इन पदार्थों की प्राप्ति, भंडारण, बिक्री व निपटान पर प्रतिबंध रहेगा। जिलाधीश ने ऐसे सभी अनुमति पत्रों को आगामी दो माह तक रद्द कर दिया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश आगामी 09 नवम्बर 2019 तक लागू रहेगें। इसके अलावा अगर कोई वाहन अवैध खनन में शामिल मिला तो उस पर भारी भरकम जुर्माना किया जायेगा।
बाइट;- पंकज कुमार डीसी नूंह
संवाददाता कासिम खान नूंह मेवात

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