नूंह: जिला अदालत ने मोबाइल स्नेचिंग के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 8 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जैसे ही नायब कोर्ट ने दोषी को हिरासत में लिया तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस जवान पर जानलेवा हमला किया.
जज के सामने ही दोषी ने भागने की कोशिश की, साथ ही पुलिस जवान पर जानलेवा हमला किया. इस दौरान दोषी को भी चोटें आई हैं. लम्बी जिरह के बाद कोर्ट ने दोषी को 8 साल 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
वकीलों ने इस पूरी घटना की निंदा की, बचाव पक्ष के वकील ने सेशन कोर्ट के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. बता दें कि दोषी ने एक कर्मचारी के साथ मोबाइल स्नेचिंग की थी.
पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. ये मामला उसी समय से कोर्ट में विचाराधीन था. बुधवार को सहजाद उर्फ ढेंटी पुत्र महमूद निवासी सालाहेड़ी की पेशी थी. उसी दौरान सेशन जज नीरजा कुलवंत कलसन ने सारे ग्वाह, सबूतों के आधार पर दोषी ठहरा दिया.
सेशन जज ने जैसे ही शहजाद को दोषी माना तो नायब कोर्ट रविंद्र कुमार ने उसे पकड़ लिया. ये मामला 2017 का है. जिसमें शहजाद के अलावा उसका एक नाबालिग साथी भी स्नेचिंग की घटना में शामिल था, जिसका मामला ज्वेनाइल कोर्ट में चल रहा है.