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सजा सुनाए जाने के बाद दोषी ने किया पुलिस जवान पर हमला, जानें क्या है पूरा मामला

लम्बी जिरह के बाद कोर्ट ने दोषी को 8 साल 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

पुलिस की गिरफ्त में दोषी
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Published : Feb 14, 2019, 11:57 PM IST

नूंह: जिला अदालत ने मोबाइल स्नेचिंग के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 8 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जैसे ही नायब कोर्ट ने दोषी को हिरासत में लिया तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस जवान पर जानलेवा हमला किया.


जज के सामने ही दोषी ने भागने की कोशिश की, साथ ही पुलिस जवान पर जानलेवा हमला किया. इस दौरान दोषी को भी चोटें आई हैं. लम्बी जिरह के बाद कोर्ट ने दोषी को 8 साल 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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पुलिस की गिरफ्त में दोषी
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वकीलों ने इस पूरी घटना की निंदा की, बचाव पक्ष के वकील ने सेशन कोर्ट के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. बता दें कि दोषी ने एक कर्मचारी के साथ मोबाइल स्नेचिंग की थी.

पुलिस की गिरफ्त में दोषी
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पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. ये मामला उसी समय से कोर्ट में विचाराधीन था. बुधवार को सहजाद उर्फ ढेंटी पुत्र महमूद निवासी सालाहेड़ी की पेशी थी. उसी दौरान सेशन जज नीरजा कुलवंत कलसन ने सारे ग्वाह, सबूतों के आधार पर दोषी ठहरा दिया.


सेशन जज ने जैसे ही शहजाद को दोषी माना तो नायब कोर्ट रविंद्र कुमार ने उसे पकड़ लिया. ये मामला 2017 का है. जिसमें शहजाद के अलावा उसका एक नाबालिग साथी भी स्नेचिंग की घटना में शामिल था, जिसका मामला ज्वेनाइल कोर्ट में चल रहा है.

नूंह: जिला अदालत ने मोबाइल स्नेचिंग के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 8 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जैसे ही नायब कोर्ट ने दोषी को हिरासत में लिया तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस जवान पर जानलेवा हमला किया.


जज के सामने ही दोषी ने भागने की कोशिश की, साथ ही पुलिस जवान पर जानलेवा हमला किया. इस दौरान दोषी को भी चोटें आई हैं. लम्बी जिरह के बाद कोर्ट ने दोषी को 8 साल 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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पुलिस की गिरफ्त में दोषी
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वकीलों ने इस पूरी घटना की निंदा की, बचाव पक्ष के वकील ने सेशन कोर्ट के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. बता दें कि दोषी ने एक कर्मचारी के साथ मोबाइल स्नेचिंग की थी.

पुलिस की गिरफ्त में दोषी
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पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. ये मामला उसी समय से कोर्ट में विचाराधीन था. बुधवार को सहजाद उर्फ ढेंटी पुत्र महमूद निवासी सालाहेड़ी की पेशी थी. उसी दौरान सेशन जज नीरजा कुलवंत कलसन ने सारे ग्वाह, सबूतों के आधार पर दोषी ठहरा दिया.


सेशन जज ने जैसे ही शहजाद को दोषी माना तो नायब कोर्ट रविंद्र कुमार ने उसे पकड़ लिया. ये मामला 2017 का है. जिसमें शहजाद के अलावा उसका एक नाबालिग साथी भी स्नेचिंग की घटना में शामिल था, जिसका मामला ज्वेनाइल कोर्ट में चल रहा है.


---------- Forwarded message ---------
From: BHUPINDER KUMAR <bjishtu@gmail.com>
Date: Thu 14 Feb, 2019, 17:42
Subject: Fwd: R_HR_ 8 year _ sentence _ MEWAT _ 14-02-19 _ script & story 3 y
To: BHUPINDER KUMAR JISHTU <bhupinderkumar@etvbharat.com>



---------- Forwarded message ---------
From: Kasim Khan <kasim.khan.mewat@gmail.com>
Date: Thu 14 Feb, 2019, 17:37
Subject: R_HR_ 8 year _ sentence _ MEWAT _ 14-02-19 _ script & story 3 y
To: Haryana Desk <haryanadesk@etvbharat.com>


 tv news mewat 

sir file ftp par bhej di hai ji , , , , ,


संवाददाता नूंह मेवात 
स्टोरी ;- सजा सुनते ही दोषी ने खोया आपा , नायब कोर्ट पर जानलेवा हमला 
सेशन जज नूंह की अदालत द्वारा मोबाइल  स्नेचिंग के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए जैसे ही नायब कोर्ट ने उसे हिरासत में लिया तो , जज के सामने ही दोषी ने भागने की कोशिश ही नहीं की बल्कि पुलिस जवान पर जानलेवा हमला कर दिया। बुधवार दोपहर बाद करीब चार बजे कोर्ट रूम  ही यह हंगामा हुआ ,घटना के समय नायब कोर्ट ही नहीं बल्कि अपराधी को भी चोटें आने का समाचार मिला है। आरोपी अब नूंह पुलिस की गिरफ्त में है। बुधवार को दोषी ठहराए गए अपराधी को वकीलों की लम्बी जिरह के बाद गुरुवार को 8 साल 25 हजार रुपये  जुर्माने की सजा का एलान किया। वकीलों ने घटना की निंदा की , तो बचाव पक्ष के वकील सेशन कोर्ट के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कह रहे हैं। गनीमत रही कि नायब कोर्ट के हौंसले से अपराधी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ वर्ना कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो सकते थे। नायब कोर्ट का नाम रविंद्र कुमार बताया जा रहा है। 
 जानकारी के मुताबिक एसबीआई शाखा नूंह  कर्मचारी नीवित  के साथ मोबाइल स्नेचिंग की घटना नूंह शहर में हुई थी। पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।  यह मामला उसी समय से कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को आरोपी सहजाद उर्फ़ ढेंटी पुत्र महमूद निवासी सालाहेड़ी की पेशी थी। उसी दौरान सेशन जज नीरजा कुलवंत कलसन ने सारे ग्वाह , सबूतों इत्यादि के आधार पर दोषी ठहरा दिया। सेशन जज ने जैसे ही शहजाद को दोषी माना तो नायब कोर्ट रविंद्र कुमार ने उसे पकड़ लिया। बस इसके बाद जो हुआ , वह नूंह जिले के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2017 का यह मामला था , जिसमें शहजाद के अलावा उसका एक नाबालिग साथी भी स्नेचिंग की घटना में शामिल था , जिसका मामला ज्वेनाइल कोर्ट में चल रहा है। जिला मेवात बार एशोसिएशन के पूर्व प्रधान ताहिर हुसैन पीड़ित पक्ष के वकील थे तो उनके बड़े भाई मुजीब एडवोकेट बचाव पक्ष के वकील थे। दोनों वकीलों की लम्बी बहस के बावजूद छोटे भाई ताहिर हुसैन एडवोकेट बड़े भाई मुजीब पर भारी पड़े और केस जीत गए। पूर्व प्रधान ताहिर हुसैन ने कहा कि घटना की जितनी निंदा की जाये , उतनी कम है। अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की वारदातों से सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ता है , साथ ही लोग कोर्ट रूम में हुई इस तरह की घटना से सहम जाते हैं। घायल हुए नायब कोर्ट रविंद्र कुमार के साथ - साथ सजायाफ्ता अपराधी का सीएचसी नूंह से इलाज कराया गया। मामूली चोट होने के कारण उन्हें जल्द ही छुट्टी दे दी गई। 
बाइट;- ताहिर हुसैन एडवोकेट पीड़ित पक्ष एवं पूर्व बार प्रधान नूंह 
बाइट;- मुजीब खान एडवोकेट बचाव पक्ष के वकील 
संवाददाता कासिम खान नूंह मेवात   

          Thanks & Regards ---

           Kasim Khan Mewat

           Mob.+919416103259, +91 9050976800


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